मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर GST से राहत, इतना घट गया टैक्स
GST बैठक की 52वीं मीटिंग में मोटे अनाज से बने खाने के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले GST को लेकर बड़ी राहत मिली है. न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक, अब मोटे अनाज पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. GST बैठक में इसके अलावा भी कई बड़े फैसले होने हैं.
GST बैठक की 52वीं मीटिंग हो रही है. शनिवार को मीटिंग शुरू होने के साथ मोटे अनाज से बने खाने के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले GST को लेकर बड़ी राहत मिली है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिलेट यानी मोटे अनाज पर GST दरों में कटौती करने का फैसला किया है. अब मोटे अनाज पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
वहीं, मिलेट के पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर 5% GST लगता है. क्योंकि, सरकार मिलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है. इसलिए मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर जीएसटी दर घटाने का फैसला सरकार ने किया है. इसके अलावा काउंसिल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी से मुक्त कर सकती है.
Goods and Services Tax (GST) Council has decided to slash GST on millet flour food preparations from the current 18% GST to 5%: Sources to ANI
— ANI (@ANI) October 7, 2023
ये भी पढ़ें: कनाडा के पीएम ट्रुडो खालिस्तान प्रेम के चक्कर में डुबोएंगे ₹5820 करोड़
इनपर भी हो सकता है फैसला
GST की बैठक में Liquor कंपनियों को जीएसटी काउंसिल से राहत मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST काउंसिल शराब इंडस्ट्री को क्लैरिटी देने के लिए मॉलेसीस पर GST को 28% से घटाकर 5% करने पर विचार कर सकती है. जानकारों के मुताबिक, काउंसिल ENA (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) पर टैक्सेशन पर केंद्र, राज्यों और इंडस्ट्री को क्लैरिटी दे सकती है. काउंसिल का खपत के लिए अल्कोहलिक शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ENA पर भी टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है.
इसके अलावा कंपनियों को लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉरपोरेट गारंटी पर जीएसटी लगाने की तैयारी है. कॉरपोरेट गारंटी या बॉन्ड पर भी GST को लेकर भी फैसला हो सकता है.