गुजरात: ड्रग केस में पूर्व IPS संजीव भट्ट दोषी करार, 28 साल पुराना है मामला
गुजरात के पालनपुर के 1996 NDPS मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट दोषी करार दिए गए हैं. उन्हें आज पालनपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया.
गुजरात के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट एक बार फिर से मुसीबत में हैं.28 साल पुराने ड्रग केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. NDPS एक्ट के तहत साल 1996 में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. बुधवार को इसी मामले में पालनपुर सेशन कोर्ट में संजीव भट्ट को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी करार दिया.
बता दें कि 1996 के इस केस में तब बनासकांठा के SP रहे संजीव भट्ट पर आरोप लगा था कि उन्होंने पालनपुर के एक होटल में 1.5 किलो अफीम रखकर एक वकील को नारकोटिक्स केस में फंसा दिया था. संजीव भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.बी श्रीकुमार के साथ 2002 के गुजरात दंगों के मामलों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में भी आरोपी हैं.
संजीव भट्ट तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का आरोप लगाया था. आरोपों को एक विशेष जांच दल ने खारिज कर दिया था.
इसके बाद 2011 में संजीव भट्ट को सेवा से निलंबित कर दिया गया था. अगस्त 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था.
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