10 साल से दादा की दरिंदगी, पुलिस को लड़की ने बताई आपबीती- जब मैं नौ साल की थी तब से…

10 साल से दादा की दरिंदगी, पुलिस को लड़की ने बताई आपबीती- जब मैं नौ साल की थी तब से…

महाराष्ट्र के मुबंई में एक दादा अपनी पोती के साथ पिछले 10 साल से रेप कर रहा था. साथ ही किसी को कुछ भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता था. फिलहाल पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर घटना की जानकारी माता-पिता को दी, जिसके बाद वे पुलिस थाने पहुंच गए. वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

महाराष्ट्र के मुबंई से दादा-पोती के रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दादा अपनी पोती के साथ पिछले 10 साल से रेप कर रहा था. पीड़िता के मुताबिक, जब वह 9 साल की थी, तभी से उसका दादा उसके साथ ऐसा कर रहा था. इतना ही नहीं आरोपी दादा पीड़ित पोती को किसी से कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था. अब 10 साल बाद पीड़िता ने सारी बात अपने परिवार को बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी बुजुर्ग का नाम इस्मा है, जो कि 58 साल का है. वहीं पीड़िता की उम्र 19 साल है. पीड़िता के मुताबिक, यह उसका सौतेला दादा है, जो कि साल 2014 से उसके साथ इस भयावह वारदात को अंजाम देता था. उस समय पीड़िता की उम्र केवल 9 साल थी. आरोपी पीड़िता के घर से कुछ ही दूरी पर रहता है.

क्या बताया पुलिस ने?

पुलिस के मुताबिक, जब पीड़िता घर पर अकेली होती थी, तब वह उसके घर में घुस जाता था और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता था. इतना ही नहीं जब डरी सहमी पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. वह ऐसा ही पिछले 10 साल से कर रहा था. आरोपी की ओर से दी जा रही प्रताड़ना और धमकियों से पीड़ित लड़की डरी हुई थी.

हुआ अरेस्ट

वह इतने सालों तक पीड़ा सहती रही लेकिन जब यह दर्द उसकी बर्दाशत से बाहर हो गया तब उसने इसके खिलाफ लड़ने की सोची. पीड़िता ने पूरी घटना के बारे में माता-पिता को बताने की सोची और हिम्मत कर सबकुछ अपने माता-पिता को बता दिया. बेटी के साथ ऐसा बर्ताव हुआ सुनकर माता-पिता के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा. इसके बाद माता-पिता पीड़ित बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंच गए.जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम एक्शन मोड में आ गई. पुलिस की टीम ने आरोपी को विरार से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) (एन), 354, 354 ए, 323, 504 और 506 और यौन उत्पीड़न अपराधियों से बच्चों की सुरक्षा की धारा 4, 6, 8, 10 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है.