कबाड़ होंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, UP में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर
UP Scrap Policy: स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर राज्य सरकार टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी दी है.
UP Scrap Policy 2023: उत्तर प्रदेश कैबिनेट (UP Cabinet) ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Scrapping Policy) को मंजूरी दे दी है. स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर राज्य सरकार टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी. इसके अलावा 20 साल पुरानी गाड़ी के मामले में टैक्स और पेनल्टी पर 75 फीसदी की रियायत दी जाएगी. नई स्क्रैप पॉलिसी पर मुहर लगने से राज्य में पॉल्यूशन लेवल को कम करने में मदद मिलेगी, और लोगों को पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
राज्य सरकार के मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए 300 करोड़ रुपए देगी. इससे पहले फरवरी में केंद्र सरकार की रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ बनाया जाना है. नया नियम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोडवेज की बसों और दूसरी गाड़ियों पर भी लागू होगा.
सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने की कवायद
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार, राज्य सरकार 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों के साथ डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाली पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए बढ़ा दे रही है. रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में 15 साल या उससे ज्यादा की सरकारी और अर्ध-सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के संबंध में एक लेटर 23 जनवरी को जारी किया गया. इसके साथ गाड़ियों की जानकारी वाली गूगल शीट भी थी.
केंद्र ने बनाया 2,000 करोड़ का फंड
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 28 नवंबर, 2022 को प्राइवेट गाड़ियों के लिए रोड टैक्स में 15 फीसदी की छूट और कमर्शियल गाड़ियों के लिए आठ सालों में कुल टैक्स में 10 फीसदी की छूट के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था. इसके अलावा केंद्र सरकार ने इक मुहिम को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया है.
ऐसे मिलेगा फायदा
इस फंड का फायदा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर मिलेगा. इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए राज्य सरकार को माइलस्टोन-1 से माइलस्टोन-2 का सफर तय करना होगा. माइलस्टोन-2 का टारगेट हासिल करने के बाद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए देगी.
Milestone-1 के तहत 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को RVSF में कबाड़ करने के लिए सरकारी आदेश जारी करना अनिवार्य होगा. यह आदेश राज्य सरकार के सक्षम विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए.
Milestone-2 के तहत 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को चयनित मानदंडों के अनुसार स्क्रैप किया जाएगा. स्क्रैप की गई गाड़ियों की कुल संख्या कम से कम राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में दर्ज गाड़ियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए. सभी गाड़ियों को आरवीएसएफ में ही स्क्रैप किया जाना चाहिए.
(एजेंसी इनपुट के साथ)