हिंदू पक्ष ने की ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वजूखाने का सर्वे करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मौजूद है. सर्वे का आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निदेशक को देने की मांग की गई है.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वजूखाने का सर्वे करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मौजूद है. सर्वे का आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निदेशक को देने की मांग की गई है. शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर हिंदू पक्ष ने कहा है कि ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से किया जाए.
मौजूदा वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित है, जिसमें हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है. याचिका में मांग की गई है कि एएसआई का सर्वे उस क्षेत्र में कराया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में संरक्षित किया था. उस समय वजू खाना एरिया को संरक्षण किया गया था, उसको हटाने की मांग की गई है.
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि हिंदू वहां पर पूजा करना चाहते हैं क्योंकि कथित तौर पर वहां शिवलिंग है और ऐसी स्थिति में जो संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट में जारी किया था उसे सुप्रीम कोर्ट हटाए. याचिका में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अन्य स्थानों पर एएसआई सर्वे कराया गया था.
इस महीने की शुरुआत में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के पूरे क्षेत्र की सफाई के लिए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के सामने हिंदू पक्ष की ओर से आवेदन दायर किया गया था. हिंदू याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना वह स्थान है, जहां शिवलिंग पाया गया. आवेदन में हिंदू पक्ष ने कहा था कि 12 से 25 दिसंबर 2023 के बीच पानी के टैंक में मछलियां मर गईं और उसी के कारण टैंक से दुर्गंध आ रही है.
आवेदन में कहा गया था कि वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए पवित्र है और उसे गंदगी, मृत जानवरों आदि से दूर रखा जाना चाहिए और साफ-सुथरी स्थिति में होना चाहिए. वर्तमान में वह मरी हुई मछलियों के बीच में है जो भगवान शिव के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. यह अर्जी वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए से दायर की गई थी. आगे यह भी कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति मछली की स्थिति के लिए जिम्मेदार है.
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