मसरख डबल मर्डर केस: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की याचिका पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक डबल मर्डर केस में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. बता दें कि प्रभुनाथ सिंह बिहार की महराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जेडीयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक डबल मर्डर केस में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में प्रभुनाथ की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. इससे पहले कोर्ट ने प्रभुनाथ और बिहार सरकार को आदेश दिया था कि वो पीड़ित को दस लाख रुपये का मुआवजा दे.
बता दें कि प्रभुनाथ सिंह बिहार की महराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जेडीयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रहे हैं. उन पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास तब 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या का आरोप है. कहा जाता है कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया था. इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई.
बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए इस डबल मर्डर केस में हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोषी करार दिया था. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. जबकि केस के बाकी आरोपियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था. जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था. इसमें पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.
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निचली अदालत के बाद HC ने दिया था रिहाई का आदेश
डबल मर्डर केस पहले निचली अदालत में चला. फिर हाई कोर्ट में पहुंचा. मगर, निचली अदालत की ओर से सुनवाई के बाद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को रिहाई का आदेश सुना दिया गया. मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा तो उसने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए रिहाई का आदेश दे दिया था. फैसले से असंतुष्ट मृतक के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से रुख किया था.