शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: SC ने कमिश्नर सर्वे पर अंतरिम रोक आगे बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में कमिश्नर सर्वे पर अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दी है. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है.इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा. यह मामला शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का है.
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में कमिश्नर सर्वे पर अंतरिम रोक आगे बढ़ा दी है. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब दायर करने को कहा है.जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा. यह मामला शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का है. याचिका दाखिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. जिसे आज भी जारी रखा.
हाई कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष सुनवाई शुरू की है. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी. इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर सर्वे के आदेश को भी चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी.
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मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है
आपको बता दें कि मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है. करीब 11 एकड़ पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर है वहीं 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने 1669-70 में कराया था. हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था.
हिंदू पक्ष का दावा कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तुड़वाकर अवैध तरीके से कब्जा कर ईदगाह मस्जिद को बनाया था. इसके साथ ही हिंदू प्रतीकों, मंदिर खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं हैं. तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है.