पुणे पोर्शे हादसा: रात 9:30 से 1 बजे तक पार्टी… खर्च किए 48000 रुपये, अब ये रिपोर्ट खोलेगी ‘गुनहगारों’ का हर राज
पुणे पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, आरोपी ने रात साढ़े 9 बजे से आधी रात तक अपने दोस्तों के साथ कोसी रेस्तरां में शराब पी थी. इसके बाद वह आधी रात से 1 बजे तक होटल ब्लैक में शराब पीता रहा. इनमें से एक जगह पर अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
पुणे रोडरेज केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. घटना वाली रात नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर शराब पी थी. शराब और खाने-पीने पर आरोपी ने 48 हजार रुपये खर्च किए थे. रात 1 बजे तक दो रेस्टोरेंट पर पार्टी चली थी. इसके बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ पोर्शे कार लेकर निकल गया था. पुलिस ने दोनों रेस्टोरेंट के चार लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुणे पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, नाबालिग आरोपी रात 9:30 बजे से आधी रात तक अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में शराब पी रहा था. इसके बाद उसने दूसरे होटल में रात 1 बजे तक शराब पी. बाद में वह अपने दोस्तों के साथ पोर्शे कार में बैठकर निकल गया. कल्याणीनगर इलाके में लापरवाही से कार चलाकर आरोपी ने बाइक सवार दो इंजीनियर की जान ले ली. दोनों मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे.
12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित होने पर दी थी पार्टी
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे वाली रात आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी का आयोजन किया था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित होने पर पार्टी रखी थी. पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी में शराब और खाने पर 48 हजार रुपये खर्च किए थे.
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2 रेस्टोरेंट में रात 1 बजे तक पी शराब
पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, आरोपी ने रात साढ़े 9 बजे से आधी रात तक अपने दोस्तों के साथ कोसी रेस्तरां में शराब पी थी. इसके बाद वह आधी रात से 1 बजे तक होटल ब्लैक में शराब पीता रहा. इनमें से एक जगह पर अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में गोल टेबल पर शराब की बोतलें रखी हुई हैं. आरोपी और उसके दोस्त मौज-मस्ती करते दिख रहे हैं. एसीपी मनोज पाटिल ने बताया कि नाबालिग आरोपी दो रेस्टोरेंट में गया था. हमारे पास गाड़ी चलाने से पहले उसके शराब पीने का सीसीटीवी फुटेज है. आरोपी का ब्लड जांच कराया गया है. उसकी रिपोर्ट का इंतजार है.
रेस्टोरेंट के मालिक समेत 4 गिरफ्तार
पुलिस ने नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में कोसी रेस्टोरेंट मालिक नमन प्रल्हाद भूतड़ा और प्रबंधक सचिन अशोक काटकर, इसके अलावा होटल ब्लैक के मैनेजर संदीप रमेश सांगले और बार काउंटर मैनेजर जयेश सतीश बोनकर को गिरफ्तार किया है. पुलिस इससे पहले आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है.
पुलिस पर लगे गंभीर आरोप
घटना के बाद पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं. पुलिस द्वारा आरोपी के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की बात सामने आई है. आरोपी को थाने में पिज्जा और बर्गर लाकर देने का आरोप है. पुलिस पर नाबालिग आरोपी के खिलाफ जानबूझकर हत्या की धारा न लगाने का भी आरोप है, जिसकी वजह से उसको जमानत मिल गई.
दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई- पुलिस कमिश्नर
घटना के बाद नाबालिग आरोपी वेदांत अग्रवाल का नशे में धुत होने का वीडियो भी वायरल हुआ है. मीडिया को इन सवालों का जबाव देते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि इस मामले में अगर किसी पुलिसकर्मी पर जांच में बाधा डालने, आरोपियों का सहयोग करने का आरोप साबित हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल
सोशल मीडिया पर पुणे रोडरेज केस खूब ट्रोल हो रहा है. यूजर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. लोग पुणे पुलिस पर तो सवालिया निशान उठा ही रहे हैं, वहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश को भी ट्रोल किया जा रहा है. इस केस में कोर्ट ने कई शर्तों के साथ आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के परिणामों और उनके उपायों पर कम से कम 300 शब्दों का निबंध लिखने का आदेश दिया था. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सवाल किया है कि क्या कार दुर्घटना में किसी को मारने और निबंध लिखने से न्याय मिल जाता है?
हादसे में गई थी दो इंजीनियर की जान
पुणे के कल्याणीनगर में शनिवार की रात तेज रफ्तार पोर्शे कार ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी. हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई थी. इनमें मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी साफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा और उसके दोस्त अनीश अवधिया थे. हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया था और उसकी पिटाई कर दी थी. कार चालक कोई और नहीं बल्कि शहर के मशहूर बिल्डर विशाल अग्रवाल का 17 वर्षीय बेटा वेदांत अग्रवाल चला रहा था. पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई थी. कोर्ट ने उसे नाबालिग का हवाला देते हुए 15 घंटे के अंदर जमानत पर रिहा कर दिया था.