हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने पर DGCA नाराज, मुंबई एयरपोर्ट पर लगाया 30 लाख का जुर्माना

हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने पर DGCA नाराज, मुंबई एयरपोर्ट पर लगाया 30 लाख का जुर्माना

DGCA के अलावा हवाई पट्टी के पास यात्रियों के खाना खाने के मामले में विमानन सुरक्षा नियामत बीसीएएस ने भी इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड पर कुल 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने के मामले में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरस होने के बाद एमआईएएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसका संतोषजनक जवाब न देने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

रविवार को गोवा से दिल्ली जा रहे विमान को मुंबई में उतारते ही कई यात्री इंडिगो के विमान से बाहर निकल आए थे और हवाई पट्टी पर बैठकर ही खाना खाने लगे थे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद डीजीसीए ने नोटिस जारी किया था. DGCA के मुताबिक एमआईएएल द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वे 2007 के वायु सुरक्षा परिपत्र 04 में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया.

बीसीएएस ने भी लगाया जुर्माना

हवाई पट्टी के पास यात्रियों के खाना खाने के मामले में विमानन सुरक्षा नियामत बीसीएएस ने भी इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड पर कुल 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के आदेश के अनुसार, इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये जबकि एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर भी कार्रवाई

नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलट के ड्यूटी चार्ट में खामियों को लेकर बुधवार को एअर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. पीटीआई की रिपोट्र के मुताबिक दिसंबर 2023 के लिए निर्धारित उड़ानों के संबंध में एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत उड़ानों में विलंब, रद्द करने, मार्ग परिवर्तन से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के बाद, डीजीसीए ने पाया कि एअर इंडिया और स्पाइसजेट ने कुछ उड़ानों के लिए कैट दो या तीन और एलवीटीओ योग्य पायलटों को सूची में शामिल नहीं किया. कैट दो या तीन कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन से संबंधित है. एलवीटीओ का तात्पर्य कम दृश्यता में उड़ान भरने से है.

जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस

इससे पहले, डीजीसीए ने दिसंबर के अंत में दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे के बीच विभिन्न उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के बाद, कम दृश्यता की स्थिति में काम करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों को तैनात नहीं करने के लिए एअर इंडिया और स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. पिछले साल 25-28 दिसंबर के दौरान घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन काफी प्रभावित हुआ था और विभिन्न विमानन कंपनियों की लगभग 60 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया था.