पूर्व ट्रेनी IAS पूजा की मां को इन 5 शर्तों पर मिली जमानत? कोर्ट ने कही ये बड़ी बातें

पूर्व ट्रेनी IAS पूजा की मां को इन 5 शर्तों पर मिली जमानत? कोर्ट ने कही ये बड़ी बातें

पुणे ग्रामीण पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर की तब तलाश शुरू की थी, जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें मनोरमा 2023 में पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में एक भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को पिस्टल से धमकाते हुए दिखी थीं.

पुणे की एक कोर्ट ने किसान को धमकी देने के मामले में पूर्व प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को शुक्रवार को जमानत दे दी. हालांकि यह जमानत उन्हें कई शर्तों पर कोर्ट ने दी है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति के पुणे जिला न छोड़ने का आदेश दिया है.

मनोरमा खेडकर के वकील सुधीर शाह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन मारे ने जमानत दी. बता दें कि मनोरमा खेडकर और उनके पति दिलीप खेडकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी.

मनोरमा खेडकर पर मुकदमा दर्ज

इस वीडियो में मनोरमा पुणे की मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद में कुछ लोगों को बंदूक से धमकाती हुई नजर आ रही थीं यह साल 2023 की घटना थी. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मनोरमा खेडकर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने शर्तों के साथ मनोरमा के जमानत दी है.

इन शर्तों पर मिली जमानत

कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी. साथ ही आदेश दिया कि आरोपी शिकायतकर्ता और गवाहों को संपर्क या किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश न करे. इसके अलावा पौंड पुलिस स्टेशन की हद में जहां विवादित जमीन है, उस जगह प्रवेश न करे, जब तक जांच पूरी न हो जाए. जांच में पूरी तरह से सहयोग करें. साथ ही कोर्ट ने बिना अनुमति पुणे जिला छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है.

दिलीप खेडकर को मिली अग्रिम जमानत

पौड पुलिस ने खेडकर दंपत्ति और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 307, 144, 147 और 506 के अलावा आर्म्स एक्ट भी शामिल था. मनोरमा को रायगढ जिले के महाड के पास हिरकानीवाड़ी गांव में एक लॉज से पकड़ा गया था. इस मामले में दिलीप खेडकर को अग्रिम जमानत मिल गई है.