सेना की समस्या को HC ने खुद लिया संज्ञान, PWD को किया तलब, दिया ये निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि फुट ओवर ब्रिज का काम अपनी गति से किया जाना चाहिए. लेकिन PWD को तुरंत क्षेत्र को साफ करना चाहिए. मलबा, मिट्टी और दीवारों को साफ करना चाहिए. साथ ही वहां ब्लॉक टाइलें लगानी चाहिए ताकि सैनिक ठीक से चल सकें.
दिल्ली के कैंट इलाके में नाले से होकर जवानों को गुजरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) को निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली कैंट क्षेत्र में पुलिया और रास्ते को तुरंत साफ करने का आदेश दिया. बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली कैंट क्षेत्र में भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स के 3,000 से ज्यादा सैनिकों को गंदे और बदबूदार नाले से गुजरने की समस्या पर सुनवाई की.
कोर्ट ने पीडब्लूडी यानी PWD को तत्काल नाले और मार्ग को साफ करने के निर्देश दिए. यह मामला तब सामने आया जब 26 मई को एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सैनिकों को अपने बैरकों से परेड ग्राउंड तक जाने के लिए दिन में चार बार इस गंदे, कीचड़ भरे और कभी-कभी कमर तक पानी से भरे नाले से गुजरना पड़ता है.
फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए मंजूरी
PWD के अधीक्षण अभियंता और वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि फुट ओवर ब्रिज का काम अपनी गति से किया जाना चाहिए. लेकिन PWD को तुरंत क्षेत्र को साफ करना चाहिए. मलबा, मिट्टी और दीवारों को साफ करना चाहिए. साथ ही वहां ब्लॉक टाइलें लगानी चाहिए ताकि सैनिक ठीक से चल सकें.
सैनिकों को गंदे नाले से गुजरना न पड़े
इससे पहले मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था. आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़ रिपोर्ट्स पर संज्ञान लिया था, जिसके मुताबिक राजपूताना राइफल्स के 3000 से अधिक सैनिकों को गंदे नाले से गुजरना पड़ता है. दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड जाने के लिए अपने बैरकों से बाहर निकलने के लिए एक गंदे नाले से गुजरना पड़ता है.
ट्रैफिक पुलिस को भेजा नोटिस
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मानसून के दौरान कीचड़ जमा होने से बचाने के लिए नियमित सफाई की जाए और इसकी तस्वीरें 18 जून को अगली सुनवाई में पेश की जाएं. इसके अलावा, कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त को नोटिस जारी कर सैनिकों के लिए सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवहार्यता जांचने को कहा, ताकि वाहनों की आवाजाही बाधित न हो.