Vistara ने भरा 70 लाख का जुर्माना, साथ जताई अपनी ये नाराजगी भी
टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइंस पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. एविएशन सेक्टर के रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कंपनी के खिलाफ ये एक्शन एक खास वजह से लिया है. पढ़ें ये खबर...
बहुत जल्द Air India के साथ विलय होने जा रही Tata Group की एयरलाइंस कंपनी Air Vistara पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. डीजीसीए ने कंपनी पर ये जुर्माना पिछले साल अक्टूबर में लगाया था. इसकी वजह कंपनी का पूर्वोत्तर के कम सेवा वाले इलाकों में न्यूनतम संख्या में फ्लाइट का ऑपरेशन नहीं करना रही.
डीजीसीए के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि अप्रैल 2022 में कंपनी नियमों का पालन करने में असफल रही, इसे लेकर अक्टूबर में उस पर जुर्माना लगाया गया. कंपनी ने 70 लाख रुपये का जुर्माना अब अदा कर दिया है. हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने जुर्माना भरने के साथ ही अपना विरोध भी दर्ज कराया है.
कहां चूकी विस्तारा एयरलाइंस
नियमों के मुताबिक एयरलाइंस को कम सेवा वाले एरिया में एक न्यूनतम संख्या में फ्लाइट सर्विस देनी होती है. विस्तारा के प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तर के बागडोगरा एयरपोर्ट के बंद होने के चलते उसकी कुछ फ्लाइट कैंसिल हुई थीं. इसके चलते अप्रैल 2022 में उसकी कुल सर्विस में से सिर्फ 1 फ्लाइट की संख्या कम रह गई. इसलिए कंपनी ने जुर्माना भर दिया. हालांकि कंपनी ने इसी के साथ अपना विरोध भी दर्ज कराया है.
कंपनी ने दर्ज कराया अपना विरोध भी
कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि विस्तारा कई सालों से ‘रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस’ का पालन कर रही है. कम सेवा वाले एयरपोर्ट पर हमें न्यूनतम 1 प्रतिशत फ्लाइट का संचालन करना होता है. वहीं कंपनी ने अप्रैल 2022 में इन रूट्स के लिए 1.22 प्रतिशत फ्लाइट का प्रावधान किया था. लेकिन बागडोगरा एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हम 1 प्रतिशत फ्लाइट के नियम को सिर्फ 0.01 प्रतिशत की कमी से पूरा नहीं कर सके.
कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि डीजीसीए के आदेश का पालन करते हुए उसने अपने विरोध के साथ जुर्माना अदा कर दिया है. उसके बाद से कंपनी ने इन रूट्स पर अपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी से काम करने की पुष्टि भी की है. कंपनी पहले भी ऐसा करके दिखा चुकी है.
टाटा ग्रुप की एयरलाइंस श्रीनगर-जम्मू-श्रीनगर, बागडोगरा-डिब्रूगढ़-बागडोगरा और डिब्रूगढ़-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ मार्ग पर इस नियम के तहत अपनी फ्लाइट सर्विस संचालित करती है.