J-K के रियासी जिले में ‘कुख्यात’ अपराधी गिरफ्तार, 18 साल से तलाश रही थी पुलिस

J-K के रियासी जिले में ‘कुख्यात’ अपराधी गिरफ्तार, 18 साल से तलाश रही थी पुलिस

एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि उग्रवाद से संबंधित मामलों में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासी पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

जम्मू कश्मीर में रियासी जिला पुलिस को भगोड़ों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जो पिछले 18 साल से आतंकवाद से संबंधित आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से बच रहा था. जानकारी के मुताबिक आज, रियासी पुलिस ने भगोड़े अनवर अली चौहान (40), पुत्र हाजी निज़ाम दीन चौहान उर्फ जमशीर को गिरफ्तार किया है. वह मूल रूप से गुज्जर कोठियान, तलवाड़ा, रियासी और वर्तमान में खारपुरा, अनंतनाग का रहने वाला था.

आरोपी अनवर 2001 में हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था और सात साल तक सक्रिय रहा. बाद में उसने 2007 में कश्मीर में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन बाद में अंडरग्राउंड हो गया. इसके बाद वह लगातार अपना स्थान बदलता रहा ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके, जो पुलिस स्टेशन रियासी में दर्ज कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक और आतंकवाद से संबंधित मामलों में होनी थी.

गिरफ्तार करने के कई प्रयास असफल

पिछले कुछ सालों में गुज्जर कोठियां, चिनोर (जम्मू) और खेरपोरा (अनंतनाग) में उसके ज्ञात ठिकानों पर छापेमारी करके उसे गिरफ्तार करने के कई प्रयास किए गए. नतीजतन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई शुरू की गई. इन उपायों के बावजूद, उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका.

रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था. टीम ने काफी प्रयासों और तकनीकी निगरानी के बाद, एक इनपुट विकसित किया और गुज्जर कोठियां, तलवाड़ा के पास एक जंगली इलाके में उसका पता लगाया और गिरफ्तार कर लिया.

आतंकियों ने पुलिस पर की गोलीबारी

बता दें कि पांच जनवरी 2006 को रियासी में धारा 307, 120बी, 121(ए) आरपीसी और 7/27 आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. इसमें जड्ड, तलवाड़ा वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान के दौरान, कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की और बाद में घने जंगल की आड़ में भाग गए थे. घटनास्थल से एक ग्रेनेड बरामद किया गया. जांच में अनवर अली की संलिप्तता सामने आई और उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 512 के तहत अदालत में चार्जशीट पेश किया गया.

ग्रेनेड विस्फोट में मौत

वहीं सात अप्रैल 2006 को धारा 302, 307, 120बी, 121(ए), 212, 216 आरपीसी, 7/27 आर्म्स एक्ट और 3 जेकेपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में, रियासी के बारादरी में एक बस पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, जिसके परिणामस्वरूप पांच लोग घायल हो गए थे, बाद में तत्कालीन डिप्टी एसपी मुख्यालय रियासी के पिता की उस ग्रेनेड विस्फोट के कारण चोटों के कारण मौत हो गई थी.

जांच के दौरान, दो व्यक्तियों, मुमताज अली चौहान और अनवर अली चौहान, दोनों पुत्र हाजी नजियाम दीन चौहान, निवासी गुज्जर कोठियां, तलवाड़ा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 512 के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी. जहां मुमताज को 2007 में गिरफ्तार किया गया था, वहीं अनवर अली फरार चल रहा था.

शांति और सुरक्षा के पुलिस अलर्ट

एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि उग्रवाद से संबंधित मामलों में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासी पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अदालत में मुकदमे का सामना करने के लिए फरार अपराधियों का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना जारी रखेगी.