गुरुग्राम में चुपके से 7 पेड़ों को काटा, Google ने देख ली ये हरकत, कैसे पकड़े गए आरोपी?

गुरुग्राम में चुपके से 7 पेड़ों को काटा, Google ने देख ली ये हरकत, कैसे पकड़े गए आरोपी?

पेड़ों की कटाई के एक मामले में गूगल इमेज से 7 पेड़ों की कटाई का खुलासा हुआ है. पिछली साल गुरुग्राम की साउथ सिटी-एक के निवासियों ने तीन प्लॉट से पेड़ों की कटाई के मामले में NGT में एक याचिका दर्ज कराई थी, जिसकी जांच में 7 पेड़ों की कटाई का खुलासा हुआ है.

गूगल इमेज से पेड़ों के काटने के एक मामले का खुलासा हुआ. अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग ने तीन प्लॉट मालिकों का चालान किया है. गुरुग्राम की साउथ सिटी-एक के सी ब्लॉक के तीन प्लॉट से 3 साल पहले 7 पेड़ काटे गए थे. इस मामले में एक याचिका जांच राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में साल 2024 में दर्ज कराई थी. मामले में जांच के आदेश के बाद गूगल इमेज का सहारा लिया गया था, जिससे 7 पेड़ों की कटाई की खुलासा हुआ है.

शुक्रवार को NGT ने पेड़ कटाई के एक मामले में सुनवाई करते हुए 3 प्लॉट के मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है. संयुक्त रिपोर्ट देखने के बाद NGT ने इस मामले में यह फैसला सुनाया है. वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई चार मार्च को होगी. पिछले साल 23 अगस्त को साउथ सिटी-एक के निवासियों ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि साउथ सिटी-एक के प्लॉट नंबर सी-76, सी-100, सी-101 में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हुई है.

नहीं मिला कोई जवाब

वन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत पेड़ों की कटाई के मामले में जवाब मांगा, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला. इसके बाद 4 सितंबर को मामले में सुनवाई हुई. NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के नेतृत्व में एक संयुक्त समिति का गठन किया, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि शामिल है. इस मामले में संयुक्त जांच रिपोर्ट देखते हुए वन विभाग ने तीन मकान मालिकों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है.

गूगल इमेज से हुआ 7 पेड़ों के काटने का खुलासा

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 की गूगल इमेज पाया गया है कि इन तीन प्लॉट पर 7 सात पेड़ लगे हुए थे, जो इस समय प्लॉट में नहीं है. वन विभाग ने पेड़ की अवैध रूप से पेड़ की कटाई के मामले में गौरव शर्मा, श्याम गुप्ता और कर्ण मेहरा के खिलाफ चालान किये हैं. इस मामले में NGT ने तीनों को शामिल किया है, जिनसेकोर्ट ने उनका जवाब लेगा.