बारिश से कम हुआ दिल्ली का AQI, हटाया गया GRAP-3, शुरू हो सकेंगे ये काम
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) 3 की पाबंदियों को हटाया गया है. इससे एक दिन पहले ही ग्रैप-4 को हटाया गया था. बारिश के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार आया है.
दिल्ली-एनसीआर की हवा में लगातार सुधार हो रहा है. बुधवार-गुरुवार को हुई बारिश के बाद प्रदूषण की स्थिति में राहत मिलती देख ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) 3 की पाबंदियों की दिल्ली-एनसीआर से हटा दिया गया है. शुक्रवार को इसपर निर्णय लिया गया. एक दिन पहले ही दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-4 हटाया गया था. पिछले साल के अक्टूबर माह से दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई थी. AQI लगातार बढ़कर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया. इससे निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में पहले ग्रैप-1 लगाया गया. लेकिन लगातार बिगड़ती हालत देखते हुए इसे बढ़ाकर ग्रैप-4 तक कर दिया गया.
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, शहर की वायु गुणवत्ता में और सुधार होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में लगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण-III के तहत प्रदूषण रोधी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं. इसके हटते ही अब दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारें एक बार फिर से एंट्री कर सकेंगी. इसके साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण और अन्य कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू किया जा सकेगा.
इस तरह लागू की जाती है ग्रैप श्रेणी
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार होने से लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं. बुधवार-गुरुवार को हुई बारिश ने इसमें और अधिक सुधार किया, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 तक पहुंच गया. दिल्ली और इसके आसपास क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक स्थिति पर पहुंच गई थी, जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर में ग्रैप-4 तक लागू किया गया था. इसे लागू तब किया जाता है, जब AQI 450 से अधिक पहुंच जाता है और यह गंभीर प्लस में आ जाता है. इसके अलावा AQI 201 से 300 तक पहुंचने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है, AQI 301 से 400 पहुंचने पर ग्रैप-2 और AQI 402 से 450 तक पहुंचने पर ग्रैप की श्रेणी 3 लागू की जाती है.
ग्रैप-3 लागू होने पर ये लगाई गईं थीं पाबंदियां
दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रैप-4 को वापस लेने के एक दिन बाद प्रतिबंधों में और ढील दी गई है. ग्रैप 3 के लागू होने पर दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पाबंदी लगाई दी गई थी. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल माल वाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी. हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई थी. इसके अलावा कक्षा पांच तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई थी.