दहेज में बाइक के लिए मारा-पीटा, फिर मायके छोड़ा… घर आकर फोन पर दिया 3 तलाक
दहेज में दो लाख रुपए और बाइक की मांग पूरी न होने पर एक पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया. तलाक देने से पहले पति ने पत्नी को पहले मारा-पीटा फिर मायके ले जाकर छोड़ दिया. घर आने के बाद पत्नी के मोबाइल पर फोन किया और तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म कर लिया.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी को दहेज की मांग न पूरी करने के चलते फोन पर तीन तलाक दे दिया. पत्नी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पति का दिल नहीं पसीजा. पत्नी का आरोप है कि पहले पति ने मारा-पीटा और मायके लाकर छोड़ दिया. बाद में फोन पर तीन तलाक दे दिया. पीडित पत्नी ने इंसाफ पाने के लिए पुलिस की चौखट का सहारा लिया है.
पूरा मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मऊ गांव का है. पीड़ित पत्नी ने बताया कि उसका निकाह डेढ़ साल पहले मऊ में रहने वाले जुबेर के साथ हुआ था. निकाह के कुछ समय बाद उसका पति जुबेर आए दिन दहेज में बाइक और दो लाख रुपए की मांग कर रहा था. मांग न पूरी होने चलते उसे मारता-पीटता भी था. एक दिन उसे मारपीट कर मायके में छोड़ दिया और अपने घर मऊ जाकर फोन पर ही तीन बार तलाक-तलाक बोलकर फोन काट दिया.
महिला को पहले मारा-पीटा, फिर घर से निकाला
पीड़ित पत्नी ने बताया कि निकाह के कुछ दिन बाद जुबेर कहने लगा कि अपने माता-पिता से कहो कि मुझे बाइक लेकर दे दें. इसके लिए घर बेचें, जमीन बेचें या कुछ भी बेचें, लेकिन मुझे बाइक लाकर दें. पीड़िता ने बताया कि उसके माता-पिता गरीब हैं और असमर्थ हैं. इन मांगों को पूरी नहीं कर पाएंगे. इस पर जुबेर ने उसे मारा-पीटा और घर से निकाल दिया. अब फोन पर तीन तलाक देकर रिश्ता भी खत्म कर लिया.
ASP ने दी मामले की जानकारी
पीड़ित पत्नी ने न्याय पाने की आस में बांगरमऊ कोतवाली में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. इस पूरे मामले पर ASP साउथ प्रेमचंद्र ने बताया कि बांगरमऊ थाने में महिला के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत इस मामले में जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे, उसी साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने महिला के पति पर दर्ज की FIR
पीड़िता पत्नी ने न्याय पाने कि आस में बांगरमऊ कोतवाली में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले पर एएसपी साउथ प्रेम चंद्र ने बताया कि इस संबंध में थाना बांगरमऊ में मुकदमा लिखा हुआ है दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत और इसमें विवेचना की जा रही है विवेचना के उपरांत जो भी जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसे साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.