Azam Khan: जिस हेट स्पीच केस में सजा के बाद चली गई थी आजम खान की विधायकी, अब MP-MLA कोर्ट ने किया बरी
सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है. इसी केस में निचली अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराया था और तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी.
Rampur News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है. दरअसल, इसी मामले में निचली अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराया था और तीन साल की सजा सुनाई थी. निचली अदालत से सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी और रामपुर शहर सीट, जहां से आजम खान विधायक थे, उस पर उपचुनाव हुआ था. उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.
बता दें कि निचली अदालत से सजा मिलने के बाद आजम खान ने इसको एमपी-एमएलए कोर्ट में चुनौती थी, तभी से मामले की सुनवाई जारी थी. बुधवार यानि आज सुनवाई के बाद रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया. दरअसल, आजम खान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर विधानसभा सीट से ताल ठोंकी थी. ये आजम खान की परंपरागत सीट रही है और आजम यहीं से विधायक बनते आए हैं. इस सीट से विधायकी का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया था.
27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को मिली थी सजा
हालांकि आजम खान को झटका तब मिला, जब हेट स्पीच मामले में पिछले साल 27 अक्टूबर को रामपुर जिला अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुना दी. आजम खान को सजा मिलने के बाद रामपुर शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें सपा ने आजम खान के करीबी आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बीजेपी ने आजम खान के खास प्रतिद्वंदी आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा था.
अपने खास को मैदान में उतारा, फिर भी नहीं जीत पाए दोनों चुनाव
आकाश सक्सेना बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरे और आजम खान के करीबी आसिम राजा को हराकर रामपुर शहर सीट की विधायकी हथिया ली. इस प्रकार आजम खान को सांसदी और विधायकी दोनों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि सांसदी के उपचुनाव में बीजेपी के धनश्याम लोधी ने आसिम राजा को हरा दिया था. सांसदी के उपचुनाव में सपा ने आसिम राजा को ही प्रत्याशी बनाया था.
आजम खान के वकील ने दी जानकारी
आजम खान के हेट स्पीच का मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है. इस केस में आजम को रामपुर जिले की कोर्ट ने 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाते हुए तीन की सजा सुना दी थी. आज कोर्ट का फैसला आने के बाद आजम खान के वकील ने कहा कि हमें एमपी-एमएलए कोर्ट ने न्याय की उम्मीद थी. कोर्ट ने आजम खान साहब को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है.