जज के सामने शर्ट का बटन खोलकर पहुंचे वकील साहब, अब 6 महीने खाएंगे जेल की हवा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील को कोर्ट की अवमानना के लिए छह महीने की जेल और दो हजार रुपये जुर्माना सुनाया है. वकील ने सुनवाई के दौरान शर्ट के बटन खुले रखे थे और जजों को अपमानजनक शब्द भी कहे थे.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में एक वकील को छह महीने की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने वकील को 4 हफ्तों के अंदर आत्मसमर्पण करने का समय दिया है. इस मामले में वकील शर्ट का बटन खोलकर कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद वकील पर अवमानना का केस दर्ज हुआ था. अब इस मामले में आरोपी वकील को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक वकील को सुनवाई के दौरान शर्ट का बटन खोलकर अदालत में आना महंगा पड़ गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपी वकील अशोक पांडे को दोषी ठहराते हुए उस पर कोर्ट की अवमानना के मामले में छह महीने की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने एक महीने के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं. इस दौरान वकील ने जजों को गुंडों भी बोला था.
छह महीने की सजा 2 हजार का जुर्माना
ऐसा नहीं करने पर एक महीने की सजा बढ़ाने का आदेश है. अधिवक्ता अशोक पांडे पर आरोप था कि वो अदालती कार्यवाही के दौरान पोडियम में बिना अधिवक्ता की ड्रेस पहने आए थे और इस दौरान उनकी शर्ट के बटन खुले हुए थे. यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बीआर सिंह की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर पांडे के खिलाफ 2021 में दर्ज एक आपराधिक अवमानना के केस पर फैसला सुनाते हुए पारित किया है.
ये भी पढ़ें
चार हफ्ते में करना होगा वकील को सरेंडर
कोर्ट ने दोषी वकील अशोक पांडे को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के समक्ष सरेंडर के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें वकील से पूछा गया है कि उसे क्यों ना तीन सालों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ में प्रैक्टिस करने से रोका जाए.