Apple और Foxconn में करनी होगी 12 घंटे की शिफ्ट, सरकार ने बदल दिया कानून!

Apple और Foxconn में करनी होगी 12 घंटे की शिफ्ट, सरकार ने बदल दिया कानून!

Karnataka Labour Law: Apple और Foxconn के कारण कर्नाटक सरकार ने लेबर कानून (New Labour Law) में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए लेबर कानून में क्या-क्या बदल गया है, आइए जानते हैं.

Apple iPhone बनाने वाली ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी Foxconn जल्द कर्नाटक में बड़ा निवेश करने जा रही है. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एप्पल और फॉक्सकॉन की वजह से कर्नाटक सरकार को लेबर कानून (New Labour Law) में बड़ा बदलाव करना पड़ा है.

क्या है New Labour Law?

कर्नाटक सरकार द्वारा लेबन कानून में किए गए बदलाव के बाद अब कर्नाटक में भी चीन की तरह ही कर्मचारी दो शिफ्ट्स में काम करेंगे. नए लेबन कानून आने के बाद अब फैक्टरी में लोगों को 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी. याद दिला दें कि नए लेबर कानून के आने से पहले सिर्फ 9 घंटे की शिफ्ट की ही अनुमति थी.

बढ़ गया ओवरटाइम पीरियड

केवल इतना ही नहीं, महिलाओं का नाइट शिफ्ट में काम करने से जुड़े नियमों को भी आसान बना दिया गया है. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि नए कानून के आने के बाद अब एक सप्ताह में केवल 48 घंटे ही अधिकतम काम करने की अनुमति दी गई है. वहीं, दूसरी तरफ तीन महीने की अवधि में ओवरटाइम पीरियड को 75 घंटे से बढ़ाकर अब 145 घंटे तक कर दिया गया है.

मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार दे रही है जोर

बता दें कि चीन में बढ़ रहे तनाव और सप्लाई में आ रही दिक्कतों की वजह से दुनियाभर की बड़ी-बड़ी कंपनियां चीन से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही हैं. बता दें कि सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI यानी प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव लेकर आई है. सरकार का लक्ष्य भारत को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है.

बता दें कि ताइवान, चीन और वियतनाम में महिला कर्मचारियों की तादाद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काफी अधिक है. वहीं, इसके विपरीत भारत में इस सेक्टर में महिलाओं की भागेदारी काफी कम देखने को मिलती है.