आज से सर्वे पूरा होने तक बंद रहेगा धार भोजशाला, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक

आज से सर्वे पूरा होने तक बंद रहेगा धार भोजशाला, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक

धार भोजशाला में आज यानी शुक्रवार से ASI की सर्वे शुरू हो गई है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज ASI की टीम भोजशाला का सर्वे करने पहुंची थी.

धार भोजशाला को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल का नया आदेश आया है. 23 मार्च से केंद्रीय संरक्षित स्मारक भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद धार को सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने तक बंद किया गया है. इस दौरान पर्यटकों की आवाजाही बंद रहेगी. इसके लिए 11 मार्च 2024 को हाई कोर्ट के दिए आदेश का हवाला दिया गया है. बता दें कि हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला का ASI सर्वे करने का आदेश दिया था. बेंच ने कहा था कि अगर ASI को ये लगता है कि जांच से अंजाम तक पहुंचा जा सकता है कि वो इसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण करा सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोई नुकसान न हो.

धार भोजशाला में ASI की सर्वे शुरू

धार भोजशाला में शुक्रवार से ASI की सर्वे शुरू हो गई है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज ASI की टीम भोजशाला का सर्वे करने पहुंची थी. वहीं, दूसरा पक्ष इसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. शुक्रवार को नमाज की वजह से भोजशाला पर कड़ा पहरा था. भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण शुरू होने पर हिंदू पक्ष के वकील श्रीश दुबे ने कहा कि अभी चार याचिकाएं चल रही हैं. सर्वे सुबह 6 बजे शुरू हुआ. रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट को सौंपी जाएगी. अगली सुनवाई 29 अप्रैल को है.

भोजशाला मस्जिद या मंदिर?

भोजशाला परिसर को हिंदू समुदाय वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर मानते हैं जबकि मुस्लिम समुदाय इसे हमेशा से कमाल मौलाना की मजिस्द बताता रहा है. इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 11 मार्च को आदेश दिया था कि कोर्ट ने केवल एक निष्कर्ष निकाला है कि भोजशाला मंदिर-सह-कमाल मौला मस्जिद परिसर का जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन कराना एएसआई का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है.

राजा भोज ने बनवाया था भोजशाला

बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है. इसे राजा भोज ने 1034 ईस्वी में संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था. मगर बाद में मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इस परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है.