बदल गया यूपी का बिजली नियम, अब देना होगा दिन और रात का अलग-अलग टैरिफ

उत्तर प्रदेश में मल्टी ईयर टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन-2025 को मंजूरी मिल गई है. अब लोगों को दिन और रात का बिजली का बिल अलग-अलग दर पर देना होगा. ये कानून एक अप्रैल से राज्य में लागू होगा. कानून में निगमों के निजीकरण का प्रावधान हटाया गया है. पावर कॉरपोरेशन नई व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है.
उत्तर प्रदेश में अब लोगों को दिन और रात का बिजली का बिल अलग-अलग दर पर देना होगा. इस कानून को मंजूरी मिल गई है. एक अप्रैल से अब राज्य में मल्टी ईयर टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन-2025 लागू होगा. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विनियमावली को मंजूरी दे दी है. जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी. कानून में निगमों के निजीकरण का प्रावधान हटाया गया है. उधर, पावर कॉरपोरेशन नई व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है.
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