गौरी लंकेश हत्याकांड: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी मोहन नायक को दी जमानत

गौरी लंकेश हत्याकांड: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी मोहन नायक को दी जमानत

Gauri Lankesh Murder Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक को जमानत दे दी.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक को जमानत दे दी. जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल बेंच ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके उसे जमानत दी. मोहन नायक इस केस का पहला आरोपी है, जिसे जमानत दी गई है. कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इसी अमाउंट के दो और स्योरिटीज पर जमानत दी है. बता दें कि आरोपी नायक पिछले पांच साल यानी 2018 से ही पुलिस कस्टडी में था. सुनवाई में देरी होने की वजह से वह जमानत के लिए एप्लिकेशन किया था.

कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी 18 जुलाई 2018 से ही कस्टडी में है. वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता है. आरोपी का बयान दर्ज किया गया और वह पांच साल तक पुलिस हिरासत में रहा. उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया था कि मुकदमे में देरी हो रही है.