सुप्रीम कोर्ट ने मानी डेरा प्रेमियों की याचिका, पंजाब से बाहर होगी बेअदबी मामलों की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मानी डेरा प्रेमियों की याचिका, पंजाब से बाहर होगी बेअदबी मामलों की सुनवाई

बेअदबी केस के आरोपी महिंदर पाल बिट्टू और प्रदीप कटारिया की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने डेरा प्रेमियों की याचिका मानते हुए बरगाड़ी बेअदबी मामले की सुनवाई पंजाब से बाहर करने का आदेश दिया है. की डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े केसों की सुनवाई पंजाब से बाहर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है.

बरगाड़ी केस के आरोपी शक्ति सिंह और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनुराधा बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने यह आदेश दिया है. दरअसल बेअदबी केस के आरोपी महिंदर पाल बिट्टू और प्रदीप कटारिया की हत्या के बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए जान को खतरा होने का अंदेशा जताया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की थी.

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याचिका में तर्क दिया गया कि प्रदीप कटारिया की 10 नवंबर 2022 को कोटकपुरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकियों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है. ऐसे में केस को सुनवाई के लिए पंजाब से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजा जाए. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी.

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क्या है बेअदबी?

बेअदबी का मतलब होता है किसी धार्मिक चीज का अपमान. जब किसी धार्मिक प्रतीक या चीज का अपमान किया जाता है या उससे छेड़छाड़ होती है तो उसकी गिनती बेअदबी में की जाती है. इसके अब तक सबसे ज्यादा मामले पंजाब में सामने आए हैं. सिखों के मामले में तीन बातों को बेअदबी के दायरे में माना जाता है. सिखों के पवित्र प्रतीक का अपमान करना. ग्रुरु ग्रंथ साहिब को रखने की जगह को नुकसान पहुंचाना. सिख गुरु की बताई सीख को बदलने या गलत बताने की कोशिश करना.