अब तेज होगी हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान

अब तेज होगी हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लो-स्पीड की दिक्कतों से जूझ रहे पैसेंजर्स को राहत देने के लिए भारत सरकार जल्द ही स्पीड लिमिट को लेकर बदलाव कर सकती है. डिटेल में जानिए इसके बारे में...

भारत सरकार व्हीकल्स की स्पीड लिमिट को अपडेट करने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari के मुताबिक भारत का नया हाई-वे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क फास्ट स्पीड को संभाल सकता है. ऐसे में इन रास्तों पर अब तेज रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी.

Nitin Gadkari ने गुरुवार को मिंट जेटवर्क स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग समिट 2023 में कहा है कि नए Highway में लो-स्पीड लिमिट पैसेंजर्स के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं।

नए नियमों से लोगों को मिलेगी राहत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्पीड लिमिट के लिए नई नियम तैयार होने से लोगों को राहत मिलेगी. हालांकि नए नियम बनाने से पहले केंद्र सरकार, राज्यों से बातचीत करेगी.

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ये नए बदलाव देश के ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी और इसे बेहतर बनाने के लिए किए जाएंगे। बता दें सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) स्पीड लिमिट तय करने के लिए जिम्मेदार है. यह मुद्दा अंडर कंस्ट्रक्शन लिस्ट के तहत आता है, जो राज्यों को अपने खुद के नियमों को लागू करने की इजाजत देता है।

Nitin Gadkari ने कहा, “अब स्थिति ऐसी है कि हाईवे अच्छे हैं, लेकिन स्पीड लिमिट नहीं बदली है। मैं राज्यों के परिवहन मंत्रियों (ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स) को बुला रहा हूं। हम नए स्पीड लिमिट नॉर्म्स तैयार करेंगे और आप (लोगों) को जल्द ही राहत मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए नियम अलग-अलग तरह के हाइवे के लिए अलग-अलग स्पीड लिमिट होगी. इसमें एक्सेस कंट्रोल हाईवे, 8-लेन, 6-लेन, 4-लेन और 2-लेन हाईवे शामिल हैं। इसके साथ ही शहरों में चलने वाले गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी इसमें शामिल होगी।

केंद्र ने पहले भी बढ़ाई है स्पीड लिमिट

बता दें 2018 में, केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट के जारी एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किमी प्रति घंटा और नेशनल हाईवे पर स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ा दी थी। हालांकि अगस्त 2021 में, मद्रास हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट को रद्द कर दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने पिछले साल सुप्रीम कोर में फिर से अपील की थी।

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