आम्रपाली के पूर्व CMD को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC ने कहा- ‘अभी जेल के मजे लो’

आम्रपाली के पूर्व CMD को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC ने कहा- ‘अभी जेल के मजे लो’

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के पूर्व CMD को लाखों लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में फटकार लगाई है. उनपर लाखों लोगों से घर खरीदारी में धोखाधड़ी का आरोप है.

लाखों लोगों को लूटने वाले आम्रपाली के पूर्व CMD को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के पूर्व CMD अनिल कुमार शर्मा की जमानत को खारिज कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि आप सिंपैथी या दया के पात्र हैं, बेहतर यही होगा कि आप अभी और समय जेल में ही बिताएं और जेल के मजे लें.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के पूर्व CMD को लाखों लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में फटकार लगाई है. उनपर लाखों लोगों से घर खरीदारी में धोखाधड़ी का आरोप है.

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कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

शुक्रवार को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने अनिल शर्मा की जमानत को ख़ारिज कर दिया. वहीं, कोर्ट ने विपक्षीय पार्टी को भी नोटिस जारी करने से मना कर दिया है. बता दें, अनिल शर्मा लोगों से धोखाधड़ी के आरोप में 4 साल से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने उन्हें अभी और समय में काटने के लिए भी कहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने अनिल शर्मा से कहा है कि उन्होंने लाखों लोगों को घर खरीदने के नाम पर ठगा है. उनकी मेहनत की कमाई चुरा ली है. ऐसे में वो दया या सिंपैथी के हकदार नहीं बल्कि सजा के पात्र हैं. कोर्ट ने कहा कि अनिल शर्मा ने जो किया है उसके बारे में कोर्ट को अच्छी तरह से पता है. ऐसे में वो कोर्ट से दया की उम्मीद तो बिलकुल भी न करें. कोर्ट के इस सख्त रवैये से उन्हें अभी कुछ और समय जेल में ही काटना पड़ेगा.