निकाह के बाद बीवी को घुमाने ले गया कतर, फिर शेख संग की ऐसी डील… पत्नी ने भारत लौटकर सुनाई जुल्म-ओ-सितम की दास्तां
बिहार के पटना में एक शादीशुदा महिला ने अपने ही पति और ससुरालियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है. उसका आरोप है कि पति उसे साल 2021 में कतर ले गया था. वहां उसने एक शेख को उसे 10 लाख रुपये में बेच दिया. फिर खुद वापस भारत आ गया. महिला ने कितने जुल्मों सितम वहां झेले फिर वो कैसे भारत वापस पहुंची, इसकी कहानी जानकर आपकी भी आंखें भर आएंगी.
बिहार के पटना से दिल को झकझोर कर रख देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक शौहर अपनी बीवी को घुमाने की बात कहकर कतर ले गया. लेकिन वहां जाकर उसने एक शेख को अपनी बीवी बेच दी. फिर खुद वापस भारत आ गया. उसके बाद शख्स ने डाक के जरिए बीवी को तीन तलाक लिखकर भेज दिया. उधर, सिक्योरिटी गार्ड की मदद से महिला ने किसी तरह अपनी बात भारतीय दूतावास तक पहुंचाई. फिर उनकी मदद से भारत लौटी.
यहां आकर महिला ने अपनी आपबीती सुनाई. फिर पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. मामला दीघा थाना क्षेत्र का है. यहां पटना निवासी एक युवती का निकाह 2021 में शाहबाज हसन नाम के युवक से हुआ था. तब युवती के परिवार वालों को यह बताया गया था कि युवक विद्युत विभाग में सरकारी कर्मचारी है.
हालांकि निकाह के बाद जब युवती अपने ससुराल गई तो यह सामने आई कि उसका पति किसी एनजीओ में काम करता है. इसके बाद उसका पति कतर चला गया. 2021 में ही 29 अक्टूबर को उसने पत्नी को कतर बुला लिया. वहां पर वह कुछ दिन अपने पति के साथ रही.
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10 लाख में सौदा
युवती ने आरोप लगाया है कि वहीं पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया. बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसके पति ने कतर के शेख के हाथों उसे 10 लाख रुपए में बेच दिया. इसके बाद उसने एक सिक्योरिटी एक गार्ड की मदद ली. उस गार्ड की मदद से ही उसने किसी तरह भारतीय दूतावास से संपर्क किया. भारतीय दूतावास के मदद से उसने खुद को बचाया और वह सुरक्षित अपने घर पहुंची. युवती के अनुसार उसके सास, ससुर भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है.
पुलिस ने लिया एक्शन
इस पूरे मामले को लेकर के अब युवती ने राजधानी के दीघा थाने में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. इधर वन स्टॉप सेंटर के द्वारा उस युवती को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. सेंटर द्वारा मिली जानकारी के अनुसार युवती के ससुराल वालों को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है.