‘इनका कसूर सिर्फ इतना था…,’ सत्येंद्र जैन की जमानत पर क्या कुछ बोले अरविंद केजरीवाल?

‘इनका कसूर सिर्फ इतना था…,’ सत्येंद्र जैन की जमानत पर क्या कुछ बोले अरविंद केजरीवाल?

दिल्ली की निचली आदालत से आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है. वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने से जेल में हैं. उन्हें बेल मिलने पर AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'भगवान हमारे साथ है. आज ये भी रिहा हो गए.'

Satyendra Jain Gets Bail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी. AAP नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने से जेल में हैं. उन्हें जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है. AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान हमारे साथ हैं, उन्हें भी बेल मिल गया है. उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन का क्या कसूर था?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई. उनका क्या कसूर था? उनके यहां कई छापे मारे गए लेकिन एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ. उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा. AAP नेता ने कहा, ‘मोदी जी ने गरीबों का मुफ्त इलाज बंद करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया.’

मोहल्ला क्लिनिक बनाना इनका कसूर- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ‘सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई. इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया. मोहल्ला क्लीनिक बंद करने और गरीबों का मुफ्त इलाज बंद करने के लिए मोदी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया. लेकिन भगवान हमारे साथ है. आज ये भी रिहा हो गए.’

‘PMLA का झूठा मामला बनाकर जेल में रखा गया’

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर कहा, सत्यमेव जयते.. देश का संविधान अमर रहे. संजय सिंह ने कहा, सत्य और न्याय का साथ देने के लिए देश की न्यायपालिका को धन्यवाद. उन्होंने X पर लिखा, झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया. उनके घर पर चार बार छापेमारी की गई. कुछ नहीं मिला, फिर भी पीएमएलए का झूठा मामला बनाकर उन्हें जेल में रखा गया.

50 हजार रुपए मुचलके पर जमानत मंजूर

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, ‘सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने के मद्देनजर आरोपी राहत के लिए पात्र है.’ कोर्ट ने उनकी लंबी हिरासत और त्वरित सुनवाई के अधिकार के संदर्भ में 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की.

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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है.