आप सवुक्कु शंकर के पीछे पड़े हुए हैं… सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

आप सवुक्कु शंकर के पीछे पड़े हुए हैं… सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, "आप क्या कर रहे हैं? आप सवुक्कु शंकर के पीछे पड़े हुए हैं." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही शंकर बाहर आता है, सरकार उसे फिर से सलाखों के पीछे डाल देती है.

यूट्यूबर सवुक्कु शंकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तमिलनाडु सरकार सवुक्कु शंकर पर लगातार शिकंजा कसने की तैयारी में रहती है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से तीखे सवाल किए हैं. सवुक्कु शंकर तमिलनाडु सरकार के विरोधी माने जाते रहे हैं. ऐसे में सवुक्कु शंकर की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर कई सवाल पहले ही उठते रहे हैं. यूट्यूबर सवुक्कु शंकर पर गुंडा एक्ट लगाया गया है.

सवुक्कु शंकर ने गुंडा एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कई सवाल किए. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, “आप क्या कर रहे हैं? आप सवुक्कु शंकर के पीछे पड़े हुए हैं.” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही शंकर बाहर आता है, सरकार उसे फिर से सलाखों के पीछे डाल देती है. सवुक्कु शंकर पर कई अलग अलग मामलें दर्ज है.

क्या था मामला

यूट्यूबर सवुक्कु शंकर और दो अन्य को मई में उनकी कार में 500 ग्राम गांजा पाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. थेनी जिला कलेक्टर आरवी शाजीवन ने गांजा मामले में गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था. शंकर को गांजा मामले में 29 जुलाई को मदुरै की एक अदालत ने जमानत दे दी थी. लेकिन गुंडा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जालसाजी और धोखाधड़ी के एक मामले में उनकी हिरासत को रद्द करने के कुछ ही दिनों बाद हुई थी. इससे पहले मई में, उन्हें महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोयंबटूर में गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

यूट्यूबर सवुक्कु शंकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई टली है.