धार भोजशाला में खुदाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जारी रहेगा ASI का सर्वे

धार भोजशाला में खुदाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जारी रहेगा ASI का सर्वे

शीर्ष अदालत ने धार भोजशाला में साइनटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार दर दिया. कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा जैसे ज्ञानवापी में हुआ लेकिन खुदाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार, एएसआई और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रेदश के धार भोजशाला में खुदाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर में अब कोई खुदाई नहीं होगी. वहीं, शीर्ष अदालत ने धार भोजशाला में साइनटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार दर दिया. अदालत ने कहा ASI के सर्वे के बाद कोर्ट की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा जैसे ज्ञानवापी में हुआ लेकिन खुदाई नहीं की जाएगी.

कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. हिंदू संगठनों के मुताबिक, धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था.