Bareilly: मौलाना तौकीर रजा होंगे गिरफ्तार, कोर्ट से वारंट जारी; पेश करने का आदेश

Bareilly: मौलाना तौकीर रजा होंगे गिरफ्तार, कोर्ट से वारंट जारी; पेश करने का आदेश

कोर्ट ने तौकीर रजा को 2010 में बरेली में हुए दंगे का मास्टर माइंड माना है. बताया जाता है कि तौकीर रजा के भाषण के बाद वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई थी. उसके बाद शहर में दंगे भड़क गए थे. पूरा शहर दंगों की आग में झुलस गया था. उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था.

उत्तर प्रदेश के बरेली में 2010 में हुए दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 13 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया गया है. एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने CO (प्रथम) संदीप सिंह को तौकीर रजा की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं.

इससे पहले कोर्ट ने 11 मार्च यानी आज तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. तौकीर रजा के केस को देख रहे प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ भी कोर्ट ने एक्शन लिया है. तौकीर रजा को समन तामील न कराने को लेकर कोर्ट ने प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को आदेश दिया है. तौकीर रजा अपने परिवार के साथ फरार है.

बरेली के दंगों का मास्टर माइंड

साल 2010 में बरेली में दंगे भड़क गए थे. कोर्ट ने इन दंगों का मुख्य आरोपी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को ठहराया. कोर्ट ने तौकीर रजा को 11 मार्च को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे. वह कोर्ट की तय तारीख पर पेश नही हुए. यही नही कोर्ट ने जो समन प्रेमनगर थाना इंस्पेक्टर को तौकीर रजा को तामील कराने के लिए दिए थे वह भी तामील नहीं हो सके.

इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीओ प्रथम संदीप सिंह को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 13 मार्च तक कोर्ट में पेश करने एक आदेश दिए हैं. कोर्ट ने बरेली SSP को इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दंडात्मक और और विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए हैं.

सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी साथ

इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी मिले हुए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद से तौकीर रजा अपने परिवार सहित फरार चल रहा है. साथ ही तौकीर रजा की सुरक्षा में लगे दोनों पुलिसकर्मी भी उन्ही के साथ बताए जा रहे हैं. ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजे प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं.