बिहार: सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी गुरुजी की नौकरी, HC का फैसला

बिहार: सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी गुरुजी की नौकरी, HC का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल या फिर परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी.वह अपने पद पर बने रहेंगे.

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने बिहार सरकार के सक्षमता परीक्षा लेने से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले नियोजित शिक्षक या परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक पद पर बने रहेंगे. कोर्ट ने कहा है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं इस फैसले से बिहार के करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को फायदा होगा.

मंगलवार को इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं या जो परीक्षा में शामिल तो हुए लेकिन वह पास नहीं हो पाए ये सभी अपने पद पर पहले की तरह ही बने रहेंगे. उनकी नौकरी नहीं जाएगी.

नियोजित शिक्षकों को पांच मौका

दरअसल बिहार में बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रही है. इस परीक्षा में पास होने वाले शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा और दूसरी सुविधाएं देने की बात सरकार ने कही है. बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए तीन मौके दे रही थी बाद में इसे बढ़ाकर पांच कर दिया गया. इधर सरकार के इस फैसले का नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे. अब कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया है.

एक लाख शिक्षक हुए हैं पास

पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले बिहार में आयोजित सक्षमता परीक्षा के पहले दौर में करीब एक लाख शिक्षक पास हुए हैं. इस परीक्षा में करीब तीन लाख शिक्षक शामिल हुए थे. इन शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जा रहा है. बीपीएससी पास शिक्षकों की तरह ही इन्हें भी जिले का आवंटन किया जा रहा है. परीक्षा में सफल होने वाले नियोजित शिक्षकों को चॉइस के रूप में गृह जिला आवंटित किया गया है.