मध्य प्रदेश में CBI जांच के लिए लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत, नोटिफिकेशन जारी

मध्य प्रदेश में CBI जांच के लिए लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत, नोटिफिकेशन जारी

मध्य प्रदेश में बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई कोई जांच नहीं कर पाएगी. राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई से ही यह व्यवस्था प्रभावशील मानी जाएगी. अभी तक यह नियम ज्यादातर विपक्ष की सरकार वाले राज्यों में है.

मध्यप्रदेश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को जांच करने से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी. मतलब बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई कोई जांच नहीं कर पाएगी. राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई से ही यह व्यवस्था प्रभावशील मानी जाएगी.

गृह विभाग के मुताबिक राज्य में यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता लागू होने की वजह से नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था. ऐसा नहीं करने पर कोर्ट में चल रहे विचारधीन मुकदमों पर असर पड़ सकता था.

सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अगर सीबीआई को राज्य के किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या संस्था की जांच करनी हो तो उसे पहले प्रशासन से लिखित मंजूरी लेनी होगी. अपने इस आदेश के साथ ही मध्य प्रदेश भी अब उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया, जहां सीबीआई जांच के लिए पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी. अभी तक यह नियम ज्यादातर विपक्ष की सरकार वाले राज्यों में है. जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं.

एमवीए सरकार ने पलट दिया था आदेश

वहीं, दिल्ली के स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा-6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी जरूरी है. हालांकि साल 2022 अक्टूबर में महाराष्ट्र सरकार ने पहले के इस आदेश को पलट दिया था. शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की तत्कालीन एमवीए सरकार के आदेश को उलट दिया था.