अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से झटका, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से इनकार

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से झटका, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. केजरीवाल ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने निचली कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया .

दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है. केजरीवाल ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है.

केजरीवाल का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी से आवश्यक मंजूरी ED ने नहीं ली थी. ऐसे में ट्रायल कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश गलत है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है.

ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से इनकार

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है. कोर्ट ने इस पर ED को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

जमानत पर बाहर हैं केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. उनके खिलाफ शराब घोटाले में दो जांच एजेंसियां ED और CBI केस दर्ज कर चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 13 सितंबर को CBI केस में और 12 जुलाई को ED मामले में जमानत दी थी. केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया.

156 दिन जेल में बिता चुके हैं

इसके बाद 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई दी गई थी. इस दौरान 51 दिन जेल में रहने के बाद 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. 13 सितंबर को रिहाई के समय केजरीवाल जेल में कुल 177 दिन बिता चुके थे. इनमें से 21 दिन वह अंतरिम जमानत पर रहे।.अब तक केजरीवाल ने कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं.