Air Asia को बड़ा झटका, पॉयलट ट्रेनिंग में लापरवाही पर 20 लाख का जुर्माना

Air Asia को बड़ा झटका, पॉयलट ट्रेनिंग में लापरवाही पर 20 लाख का जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय विमानन कंपनियों के खिलाफ लगातार एक्शन में है. पिछले महीने गो फर्स्ट और पेशाब कांड के मामले में एअर इंडिया पर डीजीसीए जुर्माना लगा चुका है.

एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है. विमानन नियामक संस्था नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से एयर एशिया को 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. डीजीसीए की निगरानी अभियान के बाद यह बात जांच में सामने आई कि एयरलाइन कंपनी की ओर से डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन किया गया और पायलटों के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग को लेकर लापरवाही बरती गई.

एयरलाइन के पायलटों के लिए कुछ अनिवार्य प्रैक्टिस के दौरान पायलट प्रोफेसिएंसी टेस्ट / इंस्ट्रूमेंट रेटिंग चेक (अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए जरूरी) नहीं किए गए थे. जो डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन है. साथ ही एयरलाइन के ट्रेनिंग प्रमुख को “DGCA नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रहने” के आरोप में तीन महीने के लिए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था. साथ ही आठ नामित परीक्षकों पर भी तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इसके अलावा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, या डीजीसीए (The Directorate General of Civil Aviation, or DGCA) ने संबंधित मैनेजर, हेड ऑफ ट्रेनिंग और एयर एशिया के सभी नामित परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. जिसमें उनसे पूछा गया था कि उनके नियामक दायित्वों के निरीक्षण की कमी के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए. उनके लिखित जवाबों की जांच की गई और फिर उसके आधार पर उन पर यह कार्रवाई की गई.

गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

इससे पहले पिछले महीने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नौ जनवरी को एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान के उड़ान भरने की घटना के संबंध में गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. विमानन नियामक ने घटना के बाद एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

डीजीसीए ने जारी अपने बयान में कहा, “नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई.” नियामक ने कहा कि अन्य खामियां भी हुई हैं. इस सब के मद्देनजर उसने एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

पेशाब कांड पर भी लगा जुर्माना

इसी तरह डीजीसीए ने दिसंबर में एअर इंडिया की पेरिस-दिल्ली उड़ान में यात्रियों के खराब बर्ताव की दो घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं देने पर एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने कहा कि गत छह दिसंबर को एअर इंडिया की पेरिस-नई दिल्ली उड़ान एआई-142 में यात्रियों के खराब आचरण की दो घटनाएं हुई थीं, लेकिन नियामक को इनकी जानकारी जनवरी में होने पर एअर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.

नियामक ने कहा कि इस उड़ान में सवार एक यात्री नशे की स्थिति में शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था. उसी उड़ान में एक अन्य यात्री ने बगल की खाली सीट पर रखे कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था. उस समय बगल की सीट पर बैठी महिला यात्री शौचालय गई हुई थी.

इनपुट- एजेंसी/ भाषा