पति के कत्ल की मुजरिम बनी पूर्व पत्नी, जब कोर्ट ने सुनाई सजा तो खिलखिलाकर हंसने लगी!

पति के कत्ल की मुजरिम बनी पूर्व पत्नी, जब कोर्ट ने सुनाई सजा तो खिलखिलाकर हंसने लगी!

थॉमस कैंपबेल की पूर्व पत्नी कोलीन कैंपबेल को कोर्ट ने 13 साल की सजा सुनाई. जज ने जब सजा का ऐलान किया तब वह कोर्ट गैलरी में खिलखिला रही थी.

कोर्ट, कचहरी, पुलिस थाने चौकी जेल-जज के नाम से अच्छे-अच्छों को पसीना आ जाता है. अब तक यही देखा-सुना पढ़ा होगा. जरायम की दुनिया की मगर यह सच्ची कहानी एकदम इस सबसे जुदा है. वो कहानी जिसमें पत्नी ने साथियों संग मिलकर पहले तो पति को कत्ल कर डाला. कोर्ट में जब उसे मुजरिम करार देकर सजा सुनाए जाने का ऐलान जज ने किया, तो वो भरी कोर्ट में खिलखिला कर हंस पड़ी. मानो उसे पति को कत्ल करने से बेइंतिहा खुशी हासिल हुई हो न कि 13 साल जेल की सलाखों में कैद रहने की कोई सख्त सजा दी गई हो.

पति के कत्ल की आरोपी पूर्व पत्नी और सजायाफ्ता महिला मुजरिम का नाम है कोलीन कैंपबेल (Coleen Campbell Murderer Ex Wife). कोलीन कैंपबेल के हाथों कत्ल कर डाले गए उसके पूर्व पति का नाम था थॉमस कैंपबेल (Thomas Campbell Murder). पूर्व पति को कत्ल करने की मुजरिम करार दी गई कोलीन कैंपबेल की मदद, उसके साथ शामिल दो अन्य लोगों ने भी की. जिनका नाम था स्टीफन क्लेवर्थ (38, Stephen Cleworth Murderer) और रीस स्टीवन (29, Murderer Reece Steven). मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज जूलियन गूज़ (Justice Julian Goose) ने, थॉमस कैंपबेल की हत्या के सह-आरोपी स्टीफन क्लेवर्थ को 12 साल की साज सुनाई. जबकि दूसरे सह आरोपी रीस स्टीवन को 37 साल की कम से कम सजा के साथ उम्रकैद मुकर्रर की गई.

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कोर्ट में सजा सुनाए जाने से ठीक पहले थॉमस कैंपबेल (कत्ल कर डाला गया शख्स) के परिवार वालों ने, कोर्ट गैलरी में, थॉमस कैंपबेल की पूर्व पत्नी और हत्याकांड की मुख्य मुजरिम/षडयंत्रकारी कोलीन कैंपबेल को हंसते हुए देखा. वो ऐसे हंस रही थी मानो कोर्ट उसे बरी करने वाली है. जबकि इसके कुछ देर बाद ही उसे कोर्ट ने 13 साल की सजा सुना दी. कोर्ट में यह साबित हो चुका था कि, पूर्व पत्नी कोलीन कैंपबेल और उसके साथ हत्याकांड में शामिल उसके दोनो सह-आरोपियों ने, थॉमस कैंपबेल को खूब प्रताड़ित किया था. उसके बाद उसे चाकू घोंपकर कत्ल कर डाला. इस सबसे पहले उन सबके बीच जबरदस्त झगड़ा और मारपीट हुई थी.

कत्ल के इस मुकदमे के मुजरिमों को सजा सुनाने वाले जज ने कहा, “जांच एजेंसी कोर्ट में यह बात साबित करने में कामयाब रही है कि, थॉमस कैंपबेल को कत्ल के वक्त, उनके हाथ-पैर हत्यारों ने रस्सी से बांध दिए थे. जबकि मुंह पर टेप लगा दिया गया था. ताकि वे विरोध में चीख भी न सकें. हाथ पैर बंधी हालत में ही थॉमस कैंपबेल को चाकू घोंपकर कत्ल किया गया था. हमलावरों द्वारा थॉमस कैंपबेल के चेहरे को बुरी तरह वार करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. जबकि उसके गुप्तांगों में और बदन पर तथा पावों वाले हिस्से में कोई ज्वलनशील गरम तरल पदार्थ भी डाला गया था. थॉमस कैंपबेल के ऊपर घर के ऊपरी तल, भू-तल और बच्चों के शयनकक्ष (बेडरूम) के बाहर भी हमला बोला गया था. इसकी पुष्टि इन जगहों पर मौजूद मिले खून से हो गई.”

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जज ने फैसला सुनाते हुए आगे कहा, “थॉमस कैंपबेल का कत्ल कुछ ड्रग डीलर्स की मदद से अंजाम दिया गया था. जोकि एक संगठित ड्रग गैंग के मेंबर थे. लिहाजा यह साबित हो चुका है कि थॉमस कैंपबेल का कत्ल लूट और डकैती का आड़ में एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत किया गया है. जिसके लिए मुजरिमों को अधिकतम सजा देना ही कानूनन सही रहेगा.” कोर्ट द्वारा जिन तीन मुजरिमों को सजा सुनाई गई उनमें रीस स्टीवन के साथ षडयंत्र में शामिल जॉन बेल्फ़िल्ड की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इस कत्ल के षडयंत्र में थॉमस कैंपबेल की पूर्व पत्नी के साथ वही इकलौता मास्टरमाइंड था जो, कोर्ट द्वारा मुकदमे की सुनवाई के बाद तीन मुजरिमों को सजा सुनाए जाने तक फरार है.

भाई थॉमस कैंपबेल की पूर्व पत्नी सहित उसके तीन कातिलों को सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में, थॉमस कैंपबेल का भाई टेरी ने कहा, “मुझे विश्वास नहीं है कि देश में कोई ऐसी भी सजा है जो मेरे भाई के कातिलों से बदला ले सके. फिर भी कोर्ट द्वारा जो भी सजा सुनाई गई है, वो मेरे परिवार की शांति के लिए कम ही होगी. हमारा परिवार कम से कम मुजरिमों के लिए इस सजा का हकदार तो है ही.”