ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया चालान… नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर, ऐसे करें ऑनलाइन जमा

ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया चालान… नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर, ऐसे करें ऑनलाइन जमा

Pay e-Challan: ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो इसे जमा करने के लिए कोर्ट में जाना होगा, और वहां लंबी लाइन का भी सामना करना होगा. हालांकि, आप चाहें तो बिना किसी झंझट के ई-चालान को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. यहां देखें पूरी प्रोसेस.

How to Pay e-Challan Online: अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है तो चिंता की कोई बात नहीं है. अब आप घर बैठे भी चालान की रकम की पेमेंट कर सकते हैं. जी हां, इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और कुछ मिनट की जरूरत होगी. देश के कई राज्यों में ई-पेमेंट (e Payment) सेवा शुरू हो गई है, ताकि लोग ऑनलाइन चालान (e Challan) जमा कर सकें. ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए जुर्माने या चालान जमा करने के लिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन है. आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे ई-चालान कैसे भर सकते हैं.

देश भर में CCTV कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों की निगरानी होती है. अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो ये सिस्टम उसकी फोटो खींचकर गाड़ी के नंबर पर चालान जारी करता है. चालान की जानकारी रिकॉर्ड में जमा कॉन्टेक्ट नंबर के जरिए गाड़ी के मालिक तक पहुंचाई जाती है. यह एक ऑटोमैटिक सिस्टम है, जो ट्रैफिक नियमों का पालन कराने में सहयोगा करता है.

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e-Challan: ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका

  1. ‘परिवहन सेवा’ नाम की नई लॉन्च की गई वेबसाइट के जरिए भारत सरकार ट्रांसपोर्ट से संबंधित सर्विस उपलब्ध कराती है. ई-चालान की पेमेंट भी इसी साइट से होती है.
  2. आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर जाएं, और ऑनलाइन सर्विस चुनें. eChallan’ ऑप्शन पर क्लिक करके, ‘Get Challan Details’ बटन पर क्लिक करें.
  3. चालान नंबर (अगर आपके पास है), गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स दर्ज करके ई-चालान की सभी डिटेल्स देखी जा सकती है.
  4. आप पेज पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम और आपके द्वारा किए गए उल्लंघनों सहित सभी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं.
  5. ई-चालान का भुगतान आसान है क्योंकि आपके पास चुनने के लिए कई ऑप्शन मौजूद रहते हैं. चालान की पेमेंट करने के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करें.
  6. एक बार पेमेंट हो जाने के बाद, पावती (Acknowledgement) के तौर पर रसीद जारी होगी. इसमें ट्रैकिंग करने के लिए एक यूनीक ट्रांजेक्शन आईडी भी शामिल है.

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इस बात का ध्यान रखें

इस प्रोसेस के जरिए आप घर बैठे चालान की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे. हालांकि, एक बात का ध्यान रखें कि निश्चित समयसीमा के अंदर चालान की रकम ऑनलाइन ना जमा होने पर यह चालान कोर्ट में चला जाता है. इसके बाद कोर्ट में जाकर ही चालान की रकम जमा करनी होगी.