कोर्ट में चल रही थी ऑनलाइन सुनवाई… चल गया अश्लील वीडियो, जज ने तुरंत लिया ये फैसला

कोर्ट में चल रही थी ऑनलाइन सुनवाई… चल गया अश्लील वीडियो, जज ने तुरंत लिया ये फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद एक और राज्य की एक और अदालती कार्यवाही में अश्लील वीडियो चल गया. कोर्ट की यह कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी. तभी कार्यवाही के बीच अश्लील वीडियो चलने लगा. यह देख वकील और जज भी हैरान रह गए.

कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अश्लील वीडियो चलने के मामले में खूब आ रहे हैं. एक हफ्ते पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही कार्यवाही के दौरान अश्लील फिल्म दिखाए जाने की घटना सामने आई थी. राज्य में एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है. हाई कोर्ट के बाद एक और अदालती कार्यवाही के दौरान अश्लील वीडियो दिखाया गया. कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT) के वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अश्लील वीडियो दिखाया गया. ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अश्लील वीडियो चलने से जज भी हैरान रह गए. आनन-फानन में कोर्ट की ऑनलाइन कार्यवाही को बंद करना पड़ा.

इस मामले में केएसएटी के एक अधिकारी ने बेंगलुरु के सेंट्रल सेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉग इन कर आपत्तिजनक वीडियो दिखाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. घटना के बाद अधिकारियों ने ऑनलाइन सुनवाई को रद्द कर दिया. इस संबंध में आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अश्लील वीडियो दिखाने वाले शरारती तत्वों की जांच कर रही है.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अश्लील फिल्म दिखाई गई थी. कम्प्यूटर विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय के एन. सुरेश ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अदालती कार्यवाही में व्यवधान की पृष्ठभूमि आई.टी. विभाग है. पुलिस ने इस पूरे मामले में धारा 67, 67(ए) के तहत केस दर्ज किया गया.

कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई में लगाई रोक

कोर्ट की सुनवाई के दौरान जैसे ही अश्लील वीडियो की घटना सामने आई अधिकारी तुरंत ही हरकत में आ गए. कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु, धारवाड़ और कलबुर्गी पीठ में अदालतों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले ने 5 दिसंबर को कोर्ट में इस फैसले की घोषणा की.