UP: लखनऊ में नई पालिसी से कम हो गईं 49 मदिरा की दुकानें, ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन शुरू, कैसे करें अप्लाई?

UP: लखनऊ में नई पालिसी से कम हो गईं 49 मदिरा की दुकानें, ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन शुरू, कैसे करें अप्लाई?

उत्तर प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति 2025-26 लेकर आई है, जिसके तहत देसी शराब और बियर की दुकानों को कंपोजिट करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में जहां2024-25 में 1120 शराब की दुकानें थीं. वहीं 2025-26 में सिर्फ 1071 दुकानों के लिए ही लॉटरी निकली जाएगी. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में आबकारी राजस्व से 55000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 4000 करोड़ रुपये ज्यादा है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप लीकर क्षेत्र में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति 2025-26 लेकर आई है. नई नीति के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. लॉटरी के जरिए दुकानें आवंटित की जाएगी. फरवरी में योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए सरकार ने 55,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा है.

उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए दिया जाएगा. पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा. योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में आबकारी राजस्व से 55000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 4000 करोड़ रुपये अधिक है.उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते है.

कंपोजिट दुकानें की जाएंगी आवंटित

उत्तर प्रदेश के तकरीबन 75 जिलों के लिए यह ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है. इसके तहत देसी शराब, कंपोजिट और मॉडल के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट exciseelotteryup.upsdc.gov.in कर आवेदन कर सकते हैं. लखनऊ के जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह ने बताया कि 2025-26 में कुल 1071 देसी दुकान, मॉडल शॉप और कंपोजिट दुकानें लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएगी.

लॉटरी रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी से शुरू

नई आबकारी नीति के आने के कारण लखनऊ पीछे साल की अपेक्षा 49 दुकान इस बार कम हो गई है. 2024-25 में 1120 शराब की दुकानें थीं, लेकिन 2025-26 में सिर्फ 1071 दुकानों के लिए ही लॉटरी निकली जाएगी. लॉटरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे से शुरू हो चुकी है. आवेदन और प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी को शाम 5 बजे तक है.आवेदन आप सरकारी वेबसाइट exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी आवेदक को अपना पैन नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.

कौन ले सकते हैं भाग, कितनी फीस?

किसी भी जिले के निवासी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. किसी भी जिले की दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानों का आवंटन ही किया जाएगा. उससे ज्यादा आवंटन नही किया जाएगा. इस बार की लॉटरी प्रक्रिया में कुछ खास बदलाव किए गए हैं. अब केवल व्यक्तिगत आवेदकों को ही शराब की दुकानें दी जाएगी. बड़ी कंपनियां, निजी फर्म आदि इसमें भाग नहीं ले सकेंगी. शराब की दुकानों के लिए आवेदन करते समय नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करना होगा. देसी शराब, कंपोजिट और मॉडल दुकानों के लिए फीस 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक हो सकती है. इसके लिए आप exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते है