मकोका मामले में पुलिस को नहीं मिली AAP विधायक नरेश बाल्यान की 10 दिन की कस्टडी, याचिका खारिज

Naresh Balyan Case: दिल्ली पुलिस ने विधायक नरेश बाल्यान को बुधवार को मकोका मामले में गिरफ्तार किया था. उनकी 10 दिन की कस्टडी के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो कि खारिज हो गई है. द्वारका कोर्ट ने कहा है कि बाल्यान की हिरासत के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल करें.
आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को मकोका मामले में गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी वसूली मामले में उन्हें जमानत मिलने के तुरंत बाद हुई थी. मकोका मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनकी 10 दिन की कस्टडी के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे गुरुवार को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
द्वारका कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मकोका मामले में विधायक नरेश बाल्यान की हिरासत के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा है. मकोका मामले में अब आप विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा.
आपको यहां आने की क्या जरूरत थी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने सरकारी वकील से कहा, कोर्ट के सामने मुद्दा ये है कि आरोपी विधायक है. उसे विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए. मेरे पास मामले को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है. मुझे इसका उदाहरण दिखाएं. आपको यहां आने की क्या जरूरत थी. ये समय की बर्बादी है. आप कोई फैसला दिखाएं, जिसके अनुसार अदालत इस मामले पर विचार करने के लिए बाध्य हो. मैं अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती.
क्या है वसूली मामला?
आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत की एक ऑडियो क्लिप सामने आई. नंदू इस समय विदेश में है. दोनों के बीच बातचीत में कथित तौर पर व्यापारियों से फिरौती वसूलने की योजना पर चर्चा हुई. नरेश की गिरफ्तारी भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा एक कथित ऑडियो क्लिप जारी करने के बाद हुई थी.
इसमें नरेश बाल्यान को गैंगस्टर से पैसे वसूलने की योजना बनाते हुए सुना गया था. इस मामले को लेकर गौरव भाटिया ने X पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक एक्सटॉर्शन नेटवर्क चला रही है. दिल्ली के व्यापारियों और बिल्डरों से फिरौती वसूली जा रही थी.