खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को चार दिन की पैरोल, 5 जुलाई को लेंगे सांसदी की शपथ

खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को चार दिन की पैरोल, 5 जुलाई को लेंगे सांसदी की शपथ

असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह कल यानी शुक्रवार को सांसद पद की शपथ लेंगे. अमृतसर डीसी की ओर से चार दिन की पैरोल पर अमृतपाल को टेंपरेरी रिलीज करने का आदेश जारी किया गया है. जेल में रहकर ही अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब से चुनाव लड़ा और जीता.

खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को चार दिन की पैरोल मिली है. सांसदी पद की शपथ को लेकर अमृतसर डीसी की ओर से चार दिन की पैरोल पर अमृतपाल को टेंपरेरी रिलीज करने का आदेश जारी किया गया. अमृतपाल 5 जुलाई को सांसद पद की शपथ लेंगे. पंजाब के खडूर साहिब से उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की है. अमृतपाल सिंह को पांच जुलाई से 9 जुलाई तक यह पेरोल दी गई है.

बताया जाता है कि वह डिब्रूगढ़ जेल से ही सीधे संसद भवन जाएगा, जहां वह सांसद पद की शपथ लेगा. अमृतपाल सिंह ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और जीता. खडूर साहिब से उन्होंने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 197120 लाख वोट से हराया. अमृतपाल को 404430 लाख वोट मिले जबकि जीरा को 207310 लाख वोट मिले. वहीं, आम आदमी पार्टी के लालजीत सिंह भुल्लर 194836 लाख वोटर तीसरे स्थान पर रहे.

पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी

अमृतपाल सिंह और उसके कई साथी इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. पिछले साल अप्रैल में उसे गिरफ्तार किया गया था. उसे और उसके कुछ समर्थकों ने पंजाब के अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया था.

कई दिनों की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया. पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ NSA के तहत मामला दर्ज किया था.

संविधान के अनुच्छेद-25 पर उठाए सवाल

वारिस पंजाब दे के मुखिया अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण बाकी है. इसी बीच पिछले कुछ दिनों से उसका एक पुराना इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है. इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 से दिक्कत है. इसमें सिखों को मान्यता नहीं दी गई है. हालांकि, ऐसा नहीं है. दरअसल संविधान के अनुच्छेद-25 में धार्मिक आजादी को बढ़ावा दिया गया है.