ट्रेन में सीट बुक कराई, फिर भी खड़े होकर किया सफर… अब रेलवे पर लगा 13 हजार रुपए का जुर्माना
जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल में एक फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 13,257 रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एक रेल यात्री की शिकायत पर लगाया गया है. यात्री ने साल 2020 में दिल्ली से टिकट बुक कराई थी. सफर के दौरान उन्हें टिकट बुक होने के बाद भी सीट नहीं मिली थी.
भोपाल में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर 13 हजार 257 रुपये का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता आयोग ने यह जुर्माना एक रेल यात्री की शिकायत के आधार पर लगाया है. शिकायतकर्ता रेल यात्री ने दिल्ली से हबीबगंज के सफर के लिए ट्रेन में सीट बुक कराई थी. सफर के दौरान यात्री को बुक की हुई सीट नहीं मिली. जिसके बाद पीड़ित यात्री ने भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.
भोपाल के कोलार रोड निवासी मनोज शर्मा ने 14 दिसंबर 2020 को आईआरसीटीसी एप के जरिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हबीबगंज के लिए टिकट बुक कराया था. उन्हें ट्रेन नंबर 02156 के कोच d6 में 21 नंबर की सीट मिली थी. वह जब ट्रेन के कोच में पहुंचे तो पता चला कि यह सीट उन्हें अलॉट ही नहीं हुई है, जिसके चलते उन्होंने खड़े होकर सफर किया.
जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल में की शिकायत
सफर के दौरान मनोज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. पैसे भी पूरे दिए और सीट भी नहीं मिली इसकी शिकायत मनोज शर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल में की. उन्होंने सारे दस्तावेज पेश कर आवेदन किया. करीब चार साल बाद मामले में उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए रेलवे पर जुर्माना लगाया है.
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13,257 रुपये का लगाया जुर्माना
मनोज शर्मा ने 18 दिसंबर 2020 को भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता के माध्यम से टिकिट की राशि 257.70 रुपये, शारीरिक, मानसिक कष्ट व चिकित्सीय व्यय के मद में 50 हजार रुपये व वाद व्यय में 10 हजार रुपये दिलाये जाने का आवेदन दिया था. सीटीआई हबीबगंज आलोक श्रीवास्तव ने मामले की जांच कर आयोग को बताया कि d6 कोच में कोई टिकट जांच कर्मचारी नहीं था. साथ ही दी सिक्स कोच में कोई सीट भी खाली नहीं थी. इसके बाद आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डीआरएम दिल्ली और डीआरएम भोपाल को परिवादी को टिकट की राशि 257 रुपए के साथ मानसिक कष्ट के 10 हजार और वाद व्यय के 3 हजार रुपए अदा किए जाए.