दिल्ली शराब घोटाला केस: क्या मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत ?, जमानत पर कल HC सुनाएगा फैसला
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में CBI ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह जानकारी दी थी. वहीं इससे पहले जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रही है.
21 मई मंगलवार का दिन दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया के लिए काफी अहम है. सिसोदिया जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं दिल्ली हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा. दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की ओर से CBI और ED के मामले में दायर जमानत याचिका पर हाइकोर्ट शाम 5 बजे फैसला सुनाएगा.
इससे पहले निचली अदालत मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. वहीं दिल्ली हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख रखा था. उन्होंने सीबीआई और ईडी दोनों के ही मामलों में कोर्ट से जमानत मांगी है. मामले की सुनवाई के दौरान ED ने हाइकोर्ट को बताया था कि आम आदमी पार्टी को कथित एक्साइज नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है. उसके बाद दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है.
CBI ने ने किया था जमानत का विरोध
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में CBI ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह जानकारी दी थी. वहीं इससे पहले जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रही है.
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हाल ही में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है.
ईडी ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मई को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी थी. उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया था. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है. सिसोदिया को फरवरी 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली ईडी ने और एक महीने बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.