कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जारी की गाइडलाइन, करने होंगे ये काम

कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जारी की गाइडलाइन, करने होंगे ये काम

कंज्यूमर मंत्रालय ने इंश्योरेंस कंपनियों को 6 तरीके से सुधार करने की बात कही है. वास्तव में मिनिस्ट्री ये पूरी कवायद इंश्योरेंस की मिस—सेलिंग रोकने के लिए की है.

कंज्यूमर कमीशन में इंश्योरेंस से जुड़े मामले कम करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय (Consumer Ministry) ने इंश्योरेंस कंपनियों को गाइडलाइन जारी की हैं. कंज्यूमर मंत्रालय ने इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस बेचने के प्रोसेस में सुधार लाना होगा. कंज्यूमर अफेयर सचिव रोहित सिंह ने कहा कि विभिन्न पहलुओं पर बैठक के बाद हमने गाइडलाइन जारी की गई हैं. कंज्यूमर मंत्रालय ने इंश्योरेंस कंपनियों को 6 तरीके से सुधार करने की बात कही है. वास्तव में मिनिस्ट्री ये पूरी कवायद इंश्योरेंस की मिस-सेलिंग रोकने के लिए की है.

ये हैं मंत्रालय की गाइडलाइन

  • कंपनियों का अपना आवेदन फॉर्म सरल बनाना होगा
  • प्री डिस्क्लोजर के नियम पर जोर देना होगा
  • मामले निपटाने के लिए अपने अधिकारियों को अधिकार देने होंगे
  • अभी कंज्यूमर कमीशन में 5.50 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं
  • इसमें से सबसे ज्यादा मामले इंश्योरेंस से संबंधित लंबित हैं
  • इंश्योरेंस के संबंधित 1 लाख 60 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं