टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार का बड़ा तोहफा! 30 अक्टूबर तक कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी खत्म

टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार का बड़ा तोहफा! 30 अक्टूबर तक कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी खत्म

केंद्र सरकार ने देश की कपड़ा मिलों और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत देते हुए कॉटन के इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को आगामी 30 अक्टूबर तक के लिए पूरी तरह से हटा दिया है. घरेलू बाजार में कॉटन की कम उपलब्धता और ऊंची कीमतों के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी समय से दबाव में थी.

केंद्र सरकार ने शनिवार को कॉटन के इंपोर्ट पर सभी कस्टम ड्यूटी से 5 महीने के लिए अस्थायी छूट देने की घोषणा की. इस कदम का मकसद भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बेहतर बनाना है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, कॉटन इंपोर्ट पर 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 तक बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ-साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) से भी छूट रहेगी. सरकार ने कहा कि यह फैसला घरेलू टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कपास की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने और मेकर्स को इनपुट कॉस्ट के दबाव से निपटने में मदद करने के लिए लिया गया है.

इंडस्ट्री को होगा फायदा

इंपोर्टेड कॉटन की कॉस्ट कम करके, इस उपाय से टेक्सटाइल वैल्यू चेन में हर जगह राहत मिलने की उम्मीद है. इससे टेक्सटाइल और कपड़ों के मेकर्स को फायदा होगा, साथ ही बाजार में बेहतर उपलब्धता के ज़रिए उपभोक्ताओं को भी मदद मिलेगी. अधिकारियों ने बताया कि कस्टम ड्यूटी में यह अस्थायी छूट इस तरह से तैयार की गई है कि यह घरेलू कपास उत्पादकों के हितों को नज़रअंदाज़ किए बिना उद्योग की ज़रूरतों को पूरा कर सके.

घरेलू बाजार होगा मजबूत

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से टेक्सटाइल सेक्टर, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) का प्रदर्शन मजबूत होगा. ये उद्यम अक्सर कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई की कमी से ज्यादा प्रभावित होते हैं. इस छूट से घरेलू बाजार में कॉटन की उपलब्धता भी बेहतर होने की उम्मीद है. इससे उत्पादन चक्र सुचारू रूप से चलने में मदद मिलेगी और आने वाले महीनों में उद्योग के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

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