लखनऊ: गोमती नगर विस्तार में प्लॉट है तो रहें सावधान, मेंटेनेंस वसूलेगा LDA; क्या है इसकी वजह?

लखनऊ: गोमती नगर विस्तार में प्लॉट है तो रहें सावधान, मेंटेनेंस वसूलेगा LDA; क्या है इसकी वजह?

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जनता अदालत में आए गोमती नगर विस्तार के वरदान खंड निवासी राजेश कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके मकान के आसपास लगभग 20 भूखंड खाली पड़े हैं, जिनमें गंदगी और जलभराव होता है. साथ ही अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में गुरुवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान नामांतरण, रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड और अवैध निर्माण आदि से संबंधित कुल 29 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से सात प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया. वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा समय सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया.

जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किए जाने के उद्देश्य से गुरुवार को प्राधिकरण भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत” का आयोजन किया गया. इस मौके पर सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया और संबंधित को कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए.

जनता अदालत में आए गोमती नगर विस्तार के वरदान खंड निवासी राजेश कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके मकान के आसपास लगभग 20 भूखंड खाली पड़े हैं, जिनमें गंदगी और जलभराव होता है. साथ ही अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है. इस पर अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने अभियंत्रण खण्ड-1 के अधिशासी अभियंता को कॉलोनी का निरीक्षण करके साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए. साथ ही गोमती नगर विस्तार योजना में खाली पड़े भूखंडों पर आवंटी से अनुरक्षण शुल्क लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए.

15 दिन में रजिस्ट्री कराने के निर्देश

जनता अदालत में आई शबीना ने बताया कि वह बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-पी में रहती हैं, जहां स्थानीय निवासी गौतम कश्यप द्वारा रास्ते में बांस की टटिया रखकर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है. इस पर अभियंत्रण खण्ड-7 के अधिशासी अभियंता को स्थल निरीक्षण करके अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा जानकीपुरम विस्तार की आश्रयहीन योजना के भवन संख्या-3/816 में रहने वाले विश्वनाथ पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया कि वह मकान का पूरा पैसा जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है. इस पर संबंधित अधिकारी को 15 दिन के अंदर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए.

ग्रीन बेल्ट से अवैध कब्जा हटाएं

इस क्रम में महानगर निवासी सिमरन जीत सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें प्रियदर्शिनी योजना में भूखंड संख्या-2/9/बी आवंटित है, जिसके सामने ग्रीन बेल्ट की जगह पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके अस्थायी निर्माण करा लिया गया है. अवैध कब्जेदारों द्वारा रास्ते में कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे उनके भूखंड तक जाने का रास्ता बंद हो गया है. उक्त प्रकरण में प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी को तीन दिन के अंदर स्थल निरीक्षण करके कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए. इस मौके पर विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, शशिभूषण पाठक, वंदना पांडेय, रंजना अवस्थी, देवांश त्रिवेदी एवं रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे.