अंबानी परिवार को दुनियाभर में Z+ सुरक्षा, खर्च को भी लेकर SC का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश देते हुए कहा है कि उनकी सुरक्षा सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में उपलब्ध कराई जाए.
मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को Z+ सुरक्षा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मुकेश अंबानी और उनके परिवार को Z+ सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उनकी सुरक्षा सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में उपलब्ध कराई जाए. कोर्ट ने कहा है कि इस सुरक्षा व्यवस्था का सारा खर्च कारोबारी मुकेश अंबानी वहन करेंगे.
मंगलवार को जस्टिस कृष्ण मुरारी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत में ही रहेगा, तब महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. अदालत ने कहा कि जब वे विदेश यात्रा कर रहे हों तो गृह मंत्रालय को उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.
यह भी पढ़ें: लगता है बीफ की बात कर रहे थे मोदी के न खाऊंगा, न खाने दूंगा नारे पर थरूर का तंज
क्या होती है Z+ सुरक्षा?
बता दें कि Z+ सुरक्षा के तहत, चारों तरफ हमेशा बेहद कड़ी सुरक्षा मौजूद होती है. जिन लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है उनके चारों ओर हमेशा कुल 58 कमांडों रहते हैं. इसके साथ जेड प्लस सिक्योरिटी में 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 24 जवान 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक और पांच वाउचर्स दो शिफ्टों में होते हैं. इसके अलावा एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर मौजूद होता है.
यह भी पढ़ें: देसी बम बनाने में महारत, बिहार के माफिया का राइटहैंड अतीक का ये अहसान उतारने पहुंचा था बमबाज गुड्डू
केंद्र सरकार की याचिका पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर ये आदेश जारी किया है जिसमें त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. केंद्र सरकार ने कहा था इस पूरे मामले का त्रिपुरा से कोई लेनादेना नहीं है. इसी के साथ ये भी कहा गया कि किसी परिवार को सुरक्षा दिए जाने का विरोध जनहित याचिका का मुद्दा नहीं हो सकता. दरअसल अंबानी परिवाप की सुरक्षा को जनहित याचिका के जरिए त्रिपुरा हाई कोर्ट में चुनौती गई थी. इस पर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से अंबानी परिवार की सुरक्षा में खतरे को लेकर की जांच का ब्योरा मांगा था.