मुंबई: नालासोपारा में आज 34 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, बॉम्बे हाईकोर्ट का है आदेश

मुंबई: नालासोपारा में आज 34 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, बॉम्बे हाईकोर्ट का है आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है. यह नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर बने हैं. इस कार्रवाई के बाद लगभग 200 परिवार बेघर हो जाएंगे.

महाराष्ट्र में मुंबई से सटे नालासोपारा में आज (23 जनवरी) 34 अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा. यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर किया जाएगा. प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए सुरक्षा कायम रखने के लिए 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. वहीं, इस कार्रवाई के बाद लगभग 200 परिवार बेघर हो जाएंगे जो कई सालों से इसी बस्ती में रह रहे हैं.

नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है. इस आदेश के अनुपालन में, वसई-विरार महानगर पालिका ने 34 इमारतों के निवासियों को 22 जनवरी 2025 तक घर खाली करने का नोटिस जारी किया था.

लोग बेघर होने के डर से परेशान

इससे पहले, नवंबर 2024 में (महानगरपालिका) मनपा ने 7 इमारतों को पहले ही ध्वस्त कर दिया था. बचे हुए 34 इमारतों में रहने वाले लगभग तीन हजार परिवारों को अब घर खाली करने के लिए कहा गया है. निवासियों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए विधायक राजन नाईक से मदद की अपील की है. महिलाएं विशेष रूप से चिंतित हैं, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं निकट हैं और वे बेघर होने के डर से परेशान हैं.

सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को मिली निराशा

हाई कोर्ट ने मनपा से 31 जनवरी 2025 तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. मनपा ने कार्रवाई के दौरान किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना बनाई है. नालासोपारा के स्थानीय रहवासियों ने विभिन्न स्तरों पर राहत की मांग की है, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है. वहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा लेकिन वहां से लोगों को निराशा मिली थी. इससे पहले की कार्रवाई में करीब 50 से अधिक परिवार बेघर हुए थे.

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