अब चंडीगढ़ में 24X7 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, लिकर शॉप के समय में बदलाव नहीं, जानें नियम
पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में देर रात तक नाइट क्लब और बार खुले रहते हैं. यहां के युवा नाइट लाइफ के शौकीन हैं. अभी तक सेक्टर-12 पीजीआई के सामने नाइट फूड स्ट्रीट 24X7 घंटे खुला रहता है. लेकिम अब यहां रातभर लोगों का आना-जाना लगा रहता है.
चंडीगढ़ प्रशासन ने दुकानों के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक दुकानदार अब अपनी दुकान को 24×7 खोल सकेंगे. शराब की दुकानें और बार के समय में कोई तब्दीली नहीं की गई है. शराब की दुकानें और बार एक्साइज पॉलिसी में तय वक्त के मुताबिक ही खुलेंगे और बंद होंगे.
दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन के बाद अब दुकानदार हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे दुकानों को खोल सकते हैं. हालांकि नए नियम के तहत दुकानदारों को इसके लिए मंजूरी लेनी होगी. साथ ही फीस भी जमा करनी होगी. मतलब जो दुकानदार फीस जमा करके मंजूरी लेगा सिर्फ वही अपनी दुकान पूरे हफ्ते 24 घंटे खोल सकेगा.
लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक दुकादारों को फीस जमा करने के बाद लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. बता दें कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में देर रात तक नाइट क्लब और बार खुले रहते हैं. यहां के युवा नाइट लाइफ के शौकीन हैं. अभी तक सेक्टर-12 पीजीआई के सामने नाइट फूड स्ट्रीट 24X7 घंटे खुला रहता है. लेकिम अब यहां रातभर लोगों का आना-जाना लगा रहता है.
24 घंटे दुकानों को खोलने की इजाजत
चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला व्यापार सुधार पहल को सुनिश्चित करने के लिए लिया है. इसमें जो व्यापारी और दुकानदार मौजूदा समय और दिनों से अलग काम करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं. हालांकि उन्हें हर बार श्रम विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी. लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सातों दिन 24 घंटे दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाएगी.