वाराणसी: जेल भेजे गए कबीर मठ के महंत, महिला के खिलाफ की थी अश्लील टिप्पणी
वाराणसी के कबीर मठ के महंत विवेक दास ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की थी. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वह बीमार हैं. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत चाहिए. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को इनकार करते हुए महिला के खिलाफ की गई अश्लील टिप्पणी के मामले में जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया.
वाराणसी के कबीर मठ के महंत विवेक दास को महिला से अश्लीलता करने के मामले में जेल भेज दिया गया. SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की पीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट में हुई सुनवाई में इस पीठ ने महंत विवेक दास के खिलाफ दर्ज परिवाद में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया. कोर्ट ने जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश सुना दिया.
पीड़ित महिला ने महंत विवेक दास के खिलाफ साल 2022 में कई संगीन आरोप लगाए थे. महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कबीर मठ मूलगादी के महंत विवेक दास अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर अश्लील टिप्पणियां की थीं. इसके बाद एससी-एसटी कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए महंत को तलब किया था.
महंत ने बीमारी का बनाया बहाना
इसके बाद महंत की तरफ से अग्रिम याचिका दायर करते हुए जमानत की अपील की गई थी. शुक्रवार को अग्रिम जमानत की सीमा समाप्त होने के साथ महंत विवेक दास कोर्ट पहुंचे थे. जहां जमानत याचिका फिर से दायर कर अपने बीमारी के चलते जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन जज ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए जिला कारागार भेजने का आदेश दिया है.
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साल 2022 में पीड़ित महिला ने दर्ज कराया केस
बता दें कि पीड़ित महिला ने दो साल पहले साल 2022 में कबीर मठ के महंत विवेक दास पर चेतगंज थाने में छेड़छाड़, मारपीट और धमकी का केस दर्ज कराया था. तब से महंत विवेक दास अग्रिम जमानत पर चल रहे थे. इस केस पर नियमित तरीके से सुनवाई हो रही थी. इसी मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई. कोर्ट ने महंत के खिलाफ फैसला सुना दिया. अग्रिम जमानत की अपील रद्द करते हुए महंत को जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया.