Bihar SIR voter list: बिहार में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट, ऐसे चेक करें अपना और दूसरों का नाम
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा जारी किया है जिसमें 65 लाख नाम हटाए गए हैं. नागरिक ऑनलाइन (nvsp.in, electoralsearch.eci.gov.in), मोबाइल ऐप (वोटर हेल्पलाइन ऐप), या SMS (7738299899 पर EPIC नंबर भेजकर) अपना नाम जांच सकते हैं. नाम जोड़ने या हटाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ऐप, या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है.
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक महीने तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद, बिहार की मतदाता सूची का मसौदा शुक्रवार को जारी कर दिया है. राज्य के विभिन्न जिलों से ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नाम हटाए गये हैं. हालांकि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मतदाता योग्य नामों को जोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं या उन नामों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
आयोग के सूत्रों के अनुसार मतदाता या फिर उसके परिजन ड्राफ्ट सूची में अपना नाम की तलाश कर सकते हैं.
बिहार मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जांचें
ऑनलाइन:
- https://www.nvsp.in पर जाएं.
- ‘मतदाता सूची में खोजें’ पर क्लिक करें
- या https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं.
- नाम, आयु और जिले के आधार पर खोजें, या अपने EPIC नंबर का उपयोग करें
यदि आपका नाम सूचीबद्ध है, तो आपको अपना बूथ, सीरियल नंबर, EPIC नंबर और अन्य जानकारी दिखाई देगी
मोबाइल ऐप:
वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें.
ऐप खोलें और ‘मतदाता सूची में अपना नाम खोजें’
अपना नाम या EPIC नंबर दर्ज करें
आपकी जानकारी तुरंत दिखाई जाएगी
SMS:
अपना EPIC नंबर टाइप करें
इसे 7738299899 पर भेजें
इसके अतिरिक्त https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर जाएं.
वहां निर्धारित स्थानों पर राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, भाषा और एसआईआर 2025 के साथ Captcha भरें. उसके बाद पार्ट नंबर और पार्ट का नाम का चयन करें. उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करें. इस पार्ट नंबर की पूरी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी. उस वोटर लिस्ट में आप अपना और किसी दूसरे का भी नाम की तलाश कर सकते हैं.
मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जोड़ें?
ऑनलाइन:
ईसीआई मतदाता पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाएं.
- ईसीआईनेट मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें.
ऑफलाइन:
मुद्रित फॉर्म भरें और अपने स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी को दें.
आप फॉर्म को व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य से जमा करने के लिए कह सकते हैं.
व्यक्तिगत रूप से:
अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास जाएं.
1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे नए मतदाताओं के लिए विशेष नियम.
इस समूह के पहली बार मतदान करने वालों को अपनी या अपने माता-पिता की भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी. जमा किए जा सकने वाले दस्तावेजों में शामिल हैं:
आवेदक या उनके माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र.
साल 1987 से पहले मतदाता सूची में नाम या माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र
भूमि या जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, या इसी तरह के अन्य दस्तावेज.



